सिंगापुर में भारतीय मूल के प्रेमी ने पूर्व प्रेमिका के मंगेतर के घर के बाहर लगाई आग

स्वतंत्र प्रभात 

30 वर्षीय भारतीय मूल के सिंगापुरी शख्स को अपनी पूर्व प्रेमिका के मंगेतर के अपार्टमेंट के बाहर उनकी शादी से पहले आग लगाने के लिए छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई है. द स्ट्रेट्स टाइम्स की शुक्रवार की रिपोर्ट के अनुसार, सुरेंथिरन सुगुमारन को इस साल अक्टूबर में इस मामले में दोषी ठहराया गया था. जब उसे  अपनी पूर्व प्रेमिका की शादी के बारे में मालूम हुआ तो वो गुस्से में आ गया. 

इसके बाद उसने पूर्व प्रेमिका के मंगेतर के घर में आग लगा दी. 11 मार्च को, उसे एक इंस्टाग्राम पोस्ट के माध्यम से पता चला कि उसकी पूर्व प्रेमिका की शादी अगले दिन मोहम्मद अज़ली मोहम्मद सलेह नामक व्यक्ति से हो रही थी. सुगुमरन ने उस आदमी के फ्लैट के सामने वाले गेट को बंद करके आग लगा दी. आग लगाने के बाद सुगुमारन 12वीं मंजिल से लिफ्ट के जरिए ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचा था. इस दौरान उसने ब्लैक हुडी में कैमरों से बचने के लिए अपना चेहरा ढंक लिया था.

उप लोक अभियोजक भरत एस. पंजाबी ने अक्टूबर में कहा था कि सुगुमारन ने सीसीटीवी से बचने के लिए यह रास्ता अपनाया था. जब अज़ली ने सुबह 8.22 बजे अपनी यूनिट का दरवाजा खोला और अपने सामने के गेट को बंद पाया और कई जूते जले हुए थे, तो उन्होंने पुलिस को फोन किया. शुक्रवार को जिला जज यूजीन टीओ ने सजा सुनाते हुए कहा कि इस तरह के अपराध फ्लैट में रहने वालों के लिए बेहद खतरनाक हैं.

रिपोर्ट में यूजीन के हवाले से कहा गया है, "मुझे उन परिस्थितियों को ध्यान में रखना होगा जिनमें आपने इन अपराधों की योजना बनाई थी, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि आपने परिसर को बंद कर दिया था और जिस उद्देश्य के लिए आपने इन कृत्यों को अंजाम दिया था." जो लोग आग लगाने के इरादे से ऐसे काम करते हैं,इससे संपत्ति को नुकसान होने की संभावना है, उन्हें सात साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. 

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