तंबाकू उत्पादों से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू कराया जाए – मुख्य चिकित्सा अधिकारी

तंबाकू उत्पादों से संबंधित कानूनों को सख्ती से लागू कराया जाए – मुख्य चिकित्सा अधिकारी

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदीय अधिकारीयों का हुआ उन्मुखीकरण औरैया 13 फरवरी 2020तंबाकू उत्पादों के प्रचार और नाबालिगों को बिक्री एवं सार्वजनिक स्थान पर ध्रूमपान रोकने के लिए जो नियम बनाए गए है, उन्हें सख्ती से लागू कराया जाएगा। यह बातें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अशोक कुमार ने राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत


राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपदीय अधिकारीयों का हुआ उन्मुखीकरण औरैया 13  फरवरी 2020
तंबाकू उत्पादों के प्रचार और नाबालिगों को बिक्री एवं सार्वजनिक स्थान पर ध्रूमपान रोकने के लिए जो नियम बनाए गए है, उन्हें सख्ती से लागू कराया जाएगा। यह बातें मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अशोक कुमार ने राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य चिकित्सा कार्यालय में आयोजित ओरिएंटेशन ऑफ लॉ इंफोर्सेस की बैठक में कहीं। जिसमें जनपद के विभागीय तथा अन्य विभागों के जनपदीय अधिकारीयों द्वारा प्रतिभाग किया गया। 

मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि सभी सरकारी कार्यालय और शैक्षिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित करना है। इसके लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सार्वजनिक स्थान पर ध्रूमपान के प्रतिषेध अधिनियम को सख्ती से लागू कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सभी दुकानों पर तंबाकू उत्पाद 18 साल से कम के लिए नहीं है और चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य है। इसमें लापरवाही दंडनीय अपराध है।
अपर मुख़्य चिकित्सा अधिकारी व नोडल अधिकारी डॉ पुरी  के द्वारा अधिनियम 2003 के विषय में विस्तृत अवगत कराया गया। उनके द्वारा सभी प्रतिभागियों को चालान बुक व जुर्माने की रसीद प्रदान करते हुए धूम्रपान अधिनियम के अंतर्गत उल्लंघन वाले व्यक्तियों पर अधिकतम 200 रूपए तक जुर्माना करने हेतु प्रेरित किया गया। 

जनपदीय सलाहकार डॉ प्रतीक गुबरैले द्वारा  तम्बाकू के प्रयोग से होने बाली बीमारियों और बचाओ के बारे में जागरूक किया  एवं कोटपा अधिनियम 2003 की धाराओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई जिसमे धारा 4 के तहत सभी सार्वजनिक स्थानो पर स्मोकिंग करना अपराध है पकड़े जाने पर 200 रु जुर्माना हो सकता है। धारा 5 के तहत स्मोकिंग से सम्बंधित कोई भी विज्ञापन करना अपराध है। धारा 6Aके तहत 18 वर्ष के कम आयु के बच्चो को तंबाकू बेचना कानूनन अपराध है। 6B के तहत विद्यालय के 100 गज के दायरे में कोई भी तंबाकू की दुकान नही होनी चाहिए। धारा 7 के तहत कोई भी तंबाकू उत्पाद तब तक नही बेच सकते

जब तक उस पर चित्रमय चेतावनी प्रदर्शित न हो। डॉ गुबरैले ने कहा कि गुटखा, तंबाकू की इच्छा होने पर तत्काल एक गिलास पानी का सेवन करें। इससे तलब  समाप्त हो जाएगी। ध्यान बंटने पर इच्छा कम हो जाती है और इच्छाशक्ति से किसी भी नशा से मुक्ति पाई जा सकती है। 
इस दौरान एसीएमओ व नोडल अधिकारी डा. शिशिर पुरी , जनपदीय तंबाकू नियंत्रण सलाहकार (झाँसी ) डॉ प्रतीक गुबरैले व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

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