चुनी हुई सरकार को भी संविधान की कसौटी में कसना जरूरी होता हैं- चंद्रचूड़

चुनी हुई सरकार को भी संविधान की कसौटी में कसना जरूरी होता हैं- चंद्रचूड़

उन्होंने कहा है कि बहुमत की सरकार भले ही चुनकर आती हो लेकिन संविधान के आईने में उसके हर कदम का आकलन किया जाना चाहिए।


‌स्वतंत्र प्रभात
‌प्रयागराज ब्यूरो

‌उच्चतम न्यायालय के जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ ने शनिवार 17 जुलाई 21 को एक बार पुनः दोहराया कि कानून के शासन में संविधान सर्वोपरि है। उन्होंने कहा है कि बहुमत की सरकार भले ही चुनकर आती हो लेकिन संविधान के आईने में उसके हर कदम का आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे संवैधानिक वादे की पृष्ठभूमि के खिलाफ बहुसंख्यकवादी प्रवृत्तियों पर सवाल उठाया जाना चाहिए। इसे दूसरे शब्दों में कहा जाए तो संवैधानिक प्रावधानों का बहुसंख्यकवाद से उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

‌जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि अधिनायकवाद (तानाशाही), नागरिक स्वतंत्रता पर रोक, लिंगवाद, जातिवाद, धर्म या क्षेत्र के आधार पर भेदभाव खत्म करना एक पवित्र वादा है जो हमारे पूर्वजों से किया गया था जिन्होंने भारत को अपने संवैधानिक गणराज्य के रूप में स्वीकार किया था।

‌जस्टिस ने कहा कि सरकार की चुनावी वैधता के बावजूद, संविधान के हिसाब से राज्य की प्रत्येक कार्रवाई या निष्क्रियता का आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ‘हमारे संवैधानिक वादे’ की पृष्ठभूमि के तहत बहुसंख्यकवादी प्रवृत्तियों पर सवाल उठाया जाना चाहिए।

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‌वह अपने पिता जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ की 101वीं जयंती पर शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली महाराष्ट्र की संस्था शिक्षण प्रसार मंडली (एसपीएम) की तरफ से आयोजित एक कार्यक्रम में ‘संविधान के रक्षक के रूप में छात्र’ विषय पर बोल रहे थे। जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्य न्यायाधीश थे।

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‌जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत एक संवैधानिक गणतंत्र के रूप में 71वें वर्ष में है। कई मौकों पर यह महसूस किया जा सकता है कि देश का लोकतंत्र अब नया नहीं है और संवैधानिक इतिहास का अध्ययन करने और इसके ढांचे के साथ जुड़ने की जरूरत उतनी सार्थक नहीं है। उन्होंने कहा, ‘हालांकि, यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि शांति या संकट के समय में, सरकार की चुनावी वैधता के बावजूद संविधान के अनुरूप राज्य की हर कार्रवाई या निष्क्रियता का मूल्यांकन करना होगा’।

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‌जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि भारत राज्य के अनुचित हस्तक्षेप के बिना, एक राष्ट्र के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता, लिंग, जाति या धर्म के बावजूद व्यक्तियों के बीच समानता, अभिव्यक्ति और आवाजाही की मौलिक स्वतंत्रता जैसी कुछ प्रतिबद्धताओं और अधिकारों के वादे के दम पर एकजुट है। यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का स्थायी अधिकार है। उन्होंने कहा कि बहुसंख्यक प्रवृत्तियां जब भी और जैसे भी सिर उठाती हैं, तब उस पर हमारे संवैधानिक वादे की पृष्ठभूमि के तहत सवाल उठाया जाना चाहिए।

‌जस्टिस चंद्रचूड़ ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर को याद किया और कहा कि जातिवाद, पितृसत्ता और दमनकारी हिंदू प्रथाओं के खिलाफ लड़ाई शुरू करने से पहले, उनका पहला संघर्ष शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करना था। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एक अछूत दलित महार जाति के एक व्यक्ति के रूप में बाबासाहेब ने प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच प्राप्त करने में काफी संघर्ष किया।

‌जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि स्कूली शिक्षा की उनकी सबसे महत्वपूर्ण यादें अपमान और अलगाव से जुड़ी हैं, जहां उन्हें कक्षा के बाहर बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। यह सुनिश्चित किया जाता था कि वह उच्च जाति के छात्रों से संबंधित पानी या नोटबुक न छू पाएं। उन्होंने कहा कि बाबासाहब ने आखिरकार 26 डिग्रियां और उपाधियां हासिल कीं। वह अपनी पीढ़ी के सबसे उच्च शिक्षित भारतीयों में से एक बन गए। उन्होंने शिक्षा केवल आत्म-उन्नति के लिए नहीं हासिल की बल्कि उन्होंने अपनी परिवर्तनकारी क्षमता के दम पर संविधान पर अपनी छाप छोड़ी।

‌जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि बाबा साहब की तरह, भारत और दुनिया में कई क्रांतिकारियों जैसे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, नेल्सन मंडेला और यहां तक कि मलाला यूसुफजई ने अपने मुक्ति आंदोलनों के जरिये शिक्षा के लिए एक क्रांतिकारी खोज की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि ये कहानियां उपयोगी और हमेशा याद दिलाने वाली हैं कि आज हमारे पास शिक्षा का विशेषाधिकार, सबसे साहसी संघर्षों का फल है और हमारे पूर्वजों के सपनों का प्रतिनिधित्व करता है।

‌जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि उनका दृढ़ विश्वास है कि छात्र मौजूदा प्रणालियों और पदानुक्रमों पर सवाल उठाने के लिए अपने शुरुआती वर्षों का उपयोग करके प्रगतिशील राजनीति और संस्कृतियों की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

‌उन्होंने कहा कि संविधान, अन्य अधिकारों के अलावा, नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है जैसे कि मतदान का अधिकार, वास्तविक समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता और भाषण और अभिव्यक्ति की मौलिक स्वतंत्रता को मौलिक अधिकारों के रूप में स्पष्ट रूप से गारंटी दी गई थी जो सभी के लिए उपलब्ध थे। नागरिकों, और कुछ को गैर-नागरिकों के लिए भी। उन्होंने कहा कि इन मौलिक अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया जा सकता है, और एक सार्थक उपाय सुरक्षित किया जा सकता है।

‌उच्चतम न्यायालय के जज जस्टिस यूयू ललित, जिनके पिता वरिष्ठ वकील उमेश ललित ने जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ के साथ काम किया था, ने भी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के योगदान पर प्रकाश डाला और कहा कि उनके दर्जन से अधिक संविधान पीठ के फैसले प्रकाश स्तंभ हैं जो भविष्य की पीढ़ियों को रास्ता दिखाते हैं। जस्टिस वाईवी चंद्रचूड़ को अपना नायक बताते हुए, जस्टिस ललित ने कहा कि उनके पास न केवल कानूनी प्रशिक्षण था, बल्कि देश की सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए उनके पास बहुत ज्ञान था और उनके ऐतिहासिक निर्णय उस दृष्टि को दर्शाते हैं।

‌जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ को 22 फरवरी, 1978 को भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 11 जुलाई, 1985 को सेवानिवृत्त हुए।

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