स्पेंसर में ग्राहकों से वसूले जा रहे कैरी बैग के पैसे 

स्पेंसर में ग्राहकों से वसूले जा रहे कैरी बैग के पैसे 

शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार स्थित स्पेंसर का मामला पादरी बाजार क्षेत्र के श्रीराम चौराहा स्थित एक व्यक्ति से कैरी बैग के वसूले गए पैसे छोटे कैरी बैग के लिए 3 जबकि बड़े कैरी बैग के लिए वसूले जा रहे 6 रुपये कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट 2019 के तहत कैरी बैग के पैसे ग्राहकों से

शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार स्थित स्पेंसर का मामला

पादरी बाजार क्षेत्र के श्रीराम चौराहा स्थित एक व्यक्ति से कैरी बैग के वसूले गए पैसे

छोटे कैरी बैग के लिए 3 जबकि बड़े कैरी बैग के लिए वसूले जा रहे 6 रुपये

कंज्यूमर प्रोटक्शन एक्ट 2019 के तहत कैरी बैग के पैसे ग्राहकों से लेने के लिए जुर्माने का है प्रावधान

20 जुलाई 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को हटाकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 किया गया लागू

गोरखपुर।
  शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार स्थित स्पेंसर मार्ट में ग्राहकों से कैरी बैग के लिए अतिरिक्त चार्ज किया जा रहा है। ग्राहकों से जबरन अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे हैं। नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 की जानकारी नहीं होने के चलते ग्राहक कैरी बैग के पैसे देने को मजबूर हैं। स्पेंसर पादरी बाजार द्वारा रोजाना से 10 हजार रुपये कैरी बैग के नाम पर अतिरिक्त वसूले जा रहे हैं।
बताते चलें कि पादरी बाजार स्थित स्पेंसर में मंगलवार को शिवपुर सहबाजगंज स्थित एक व्यक्ति ने कुछ सामान की खरीदारी की। पेमेंट के दौरान कैरी बैग के लिए उनसे छोटे बैग का 3 जबकि बड़ी बैग के लिए 6 रुपये चार्ज किया गया। उन्होंने इसकी शिकायत जब मैनेजर से करनी चाही तो कर्मचारियों ने बताया कि वह मौके पर मौजूद नहीं है जिससे मजबूरन वह स्पेंसर से बाहर निकल आए।
स्पेंसर में ग्राहकों से वसूले जा रहे कैरी बैग के पैसे 

कोई भी दुकानदार कैरी बैग के लिए ग्राहकों से नहीं ले सकता अतिरिक्त चार्ज

20 जुलाई वर्ष 2020 से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को हटाकर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम के लागू होने से अब कोई भी दुकानदार ग्राहकों से कैरी बैग के लिए अतिरिक्त चार्ज नहीं कर सकता। यदि दुकानदार ऐसा करता है तो उस पर उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है। इसके लिए संबंधित दुकानदार पर जुर्माने व जेल का प्रावधान है।

स्पेंसर ग्राहकों से रोजाना वसूल रहा 10 हजार रुपए

शाहपुर थाना क्षेत्र के पादरी बाजार स्थित स्पेंसर बाजार में रोजाना लगभग 1500 लोग खरीदारी के लिए आते हैं। खरीदारी के दौरान ज्यादातर ग्राहक सामान रखने के लिए बड़े कैरी बैग का ही प्रयोग करते हैं। इनमें कुछ ग्राहक एक कैरी बैग जबकि कुछ दो या तीन गए कैरीबैग का प्रयोग करते हैं। बड़े कैरी बैग का मूल्य 6 रुपये है।  रोजाना 1500 ग्राहक यदि कैरी बैग का प्रयोग करें तो लगभग 9 से 10 हजार रुपये तक का कैरी बैग का व्यापार 1 दिन में एक स्पेंसर बाजार से होता है।
ग्राहकों को कैरी बैग का शुल्क बताकर उनसे अतिरिक्त चार्ज लिया जाता है।  साथ ही उन्हें अपने साथ कैरी बैग लाने की सलाह भी दी जाती है। बड़े कैरीबैग के लिए 6 जबकि छोटे कैरीबैग के लिए 3 रुपये लिए जाते हैं।
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