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जिला कृषि अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
जिला कृषि अधिकारी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना
स्वतंत्र प्रभात
अम्बेडकरनगर।
जन सूचना अधिकार अधिनियम का जिले में जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है। समय से सूचना न देने पर आए दिन पर आयोग लापरवाह अधिकारियों पर जुर्माना कर रहा है। इसी क्रम में सूचना आयोग ने जिला कृषि अधिकारी पर ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
सूचना आयुक्त ने आदेश की प्रति प्रमुख सचिव कृषि और जिलाधिकारी को भी अनुपालन के लिए उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।जिले के जलालपुर तहसील क्षेत्र के सरवर हुसैन ग्राम टंडवा सिसारा पोस्ट किछौछा ने जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत सूचना मांगी थी। बार-बार प्रार्थना पत्र देने के बाद भी जिले स्तर से सूचना नहीं दी गई।
जिस पर क्षुब्ध होकर सरवर हुसैन ने सूचना आयोग में अपील की। आयोग ने भी संबंध में कई बार निर्देश दिया और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का भी आदेश दिया, लेकिन जिला कृषि अधिकारी द्वारा ना तो वांछित सूचना दी गई और ना ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत ही हुए। इससे नाराज होकर आयोग ने जिला कृषि अधिकारी के खिलाफ 25 हजार रुपये का अर्थदंड दिया है।
आयोग के सूचना आयुक्त अजय कुमार उत्प्रेती ने कहा है कि यह अर्थ दण्ड 16 दिसम्बर 2021 से सात जनवरी 2022 तक पदस्थ जिला कृषि अधिकारी/जन सूचना अधिकारी से वसूल की जाए। उन्होंने आदेश की प्रति प्रमुख सचिव कृषि और जिलाधिकारी को भी अनुपालन के लिए प्रेषित किया है। इसके साथ ही उन्होंने अपील को ने निस्तारित कर दिया।
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