कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान -अरविंद मोहन मिश्रा

कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान -अरविंद मोहन मिश्रा

स्वतंत्र प्रभात सीतापुर । जनपद के कृषि निदेशक अरविन्द मोहन मिश्रा ने समस्त किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने की योजना शुरू कर दी गई है इसके अंतर्गत कृषि विभाग कीवेबसाइट www.upagriculuture.com पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक पहले आओ

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सीतापुर । जनपद के कृषि निदेशक अरविन्द मोहन मिश्रा ने समस्त किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कृषि यंत्रों पर अनुदान उपलब्ध कराने की योजना शुरू कर दी गई है इसके अंतर्गत कृषि विभाग कीवेबसाइट  www.upagriculuture.com  पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। निर्धारित लक्ष्य की सीमा तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर यंत्र उपकरण पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। समस्त प्रकार के कृषि यंत्रों को प्राप्त करने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट से किसान भाइयों द्वारा टोकन प्राप्त किए जाएंगे। इसके लिए किसान भाइयों को पंजीकरण के साथ दर्ज मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके टोकन प्राप्त किया जाएगा। यदि किसान के द्वारा पंजीकरण के समय उपलब्ध कराया गया मोबाइल नंबर बंद होगा तो अन्य मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त करके आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने का विकल्प दिया जाएगा।

रू0 10,000 तक मूल्य के कृषि यंत्रों के लिए कोई जमानत धनराशि जमा नही करना होगा। किसान टोकन जारी करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर यंत्र क्रय करके विभागीय पोर्टल पर अपलोड कराएगा। यदि निर्धारित अवधि में बिल अपलोड नहीं करेगा तो उसके स्थान पर अगले किसान का चयन किया जाएगा। रूपए 10001 से 100000 रुपए तक के अनुदान के कृषि यंत्र के लिए ढाई हजार रुपए की जमानत धनराशि जमा करनी होगी तथा रूपए 100001 से ऊपर के अनुदान के कृषि यंत्र पर रू0 5000 की जमानत राशि जमा करनी होगी।

टोकन जारी करने के एक सप्ताह के अंदर कृषि यंत्र हेतु निर्धारित जमानत धनराशि बैंक खाते में जमा करनी होगी तथा यदि किसान के द्वारा 1 सप्ताह के अंदर निर्धारित जमानत धनराशि जमा नहीं की जाएगी तो उसका टोकन निरस्त हो जाएगा तथा प्रतीक्षा सूची में अगले कृषक को लाभ मिलेगा। जमानत जमा करने की तिथि से कृषि यंत्र के बिल पोर्टल पर अपलोड करने हेतु अधिकतम 45 दिन में बिल अपलोड करना होगा जिन किसानों के द्वारा टोकन जारी करने तथा जमानत धनराशि जमा करने के बाद भी कृषि यंत्रों का क्रय नहीं किया जाएगा, उनकी जमानत धनराशि वापस नही होगी। अतः सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि टोकन जनरेट करने की व्यवस्था दिनांक 15 जुलाई 2020 से शुरू होगी जिन किसान भाइयों को कृषि यंत्र पर अनुदान लेना है वह अपना टोकन जारी करें तथा कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ प्राप्त करें।

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