Haryana: हरियाणा की गौशालाओं को बड़ी राहत, अब 2 रुपये प्रति यूनिट मिलेगी बिजली

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Haryana News: दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने राज्य की पंजीकृत गौशालाओं को बड़ी राहत देते हुए रियायती बिजली दरों को लेकर नया सेल्स सर्कुलर नंबर D-01/2026 जारी किया है। यह सर्कुलर मुख्यमंत्री घोषणा कोड संख्या 27860 के तहत लागू किया गया है।

नए आदेशों के अनुसार अब एक ही पंजीकरण संख्या वाली, लेकिन अलग-अलग स्थानों पर स्थित गौशालाओं को अलग-अलग बिजली कनेक्शन दिए जा सकेंगे।

2 रुपये प्रति यूनिट पर मिलेगी बिजली

DHBVN के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के निर्देशों के अनुसार, हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौशालाओं को अब सिर्फ 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

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वास्तविक बिजली लागत और 2 रुपये प्रति यूनिट के बीच का अंतर राज्य सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में बिजली निगम को दिया जाएगा। यह सब्सिडी केवल मीटर आधारित वास्तविक खपत पर ही मान्य होगी।

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2021 का पुराना सर्कुलर रद्द

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इस नई व्यवस्था के लागू होने के साथ ही वर्ष 2021 में जारी सेल्स सर्कुलर नंबर D-06/2021 को पूरी तरह निरस्त कर दिया गया है। DHBVN ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि नए नियमों का सख्ती और सावधानी से पालन सुनिश्चित किया जाए।

गौ सेवा आयोग में पंजीकरण अनिवार्य

प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने साफ किया है कि रियायती बिजली दर का लाभ केवल उन्हीं गौशालाओं को मिलेगा, जो हरियाणा गौ सेवा आयोग में विधिवत पंजीकृत होंगी। 

पंजीकरण की पुष्टि संबंधित एसडीओ (ऑपरेशन) द्वारा ई-मेल या पत्र के माध्यम से की जाएगी। सभी कनेक्शन मीटर आधारित होंगे और गौशाला के अलावा किसी अन्य कार्य में उपयोग की गई बिजली पर यह रियायत लागू नहीं होगी।

टैक्स से अलग होंगी बिजली दरें

DHBVN ने स्पष्ट किया है कि 2 रुपये प्रति यूनिट की दर बिजली शुल्क, नगर कर, पंचायत टैक्स और FPPAS से अलग होगी। इसके साथ ही, बिलिंग सॉफ्टवेयर में हर बिलिंग चक्र में सब्सिडी राशि अलग से दर्शाई जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे।

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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l 

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