Haryana: हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को किया जाएगा सम्मानित
Haryana News: हरियाणा में साल 2024 और 2025 में गुड गवर्नेंस से जुड़े उत्कृष्ट और इनोवेटिव काम करने वाले कर्मचारियों को 25 दिसंबर को आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में गुड गवर्नेंस अवॉर्ड प्रदान किए जाएंगे। इसके लिए कर्मचारी अपने कार्यालय प्रमुख, विभागाध्यक्ष या संबंधित प्रशासनिक सचिव के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल haryanagoodgovernanceawards.haryana.gov.in पर 13 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
बैठक में बताया गया कि हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत कुल 794 नागरिक सेवाओं को अधिसूचित किया गया है। देरी होने पर राइट टू सर्विस कमीशन द्वारा संबंधित अधिकारी/कर्मचारी पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
अब तक ऑटो अपील सिस्टम में सेवा देरी से संबंधित 24,18,370 अपीलें दर्ज हुई हैं, जिनमें से 22,07,307 प्रथम अपील प्राधिकरण और 2,06,495 द्वितीय अपील प्राधिकरण को भेजी गई हैं। केवल 4,568 अपीलें राइट टू सर्विस कमीशन तक पहुंचीं, जिन पर कमीशन ने संज्ञान लिया है।
बैठक में राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने ऑटो अपील सिस्टम की कार्यप्रणाली और प्रगति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, स्वास्थ्य सचिव सुधीर राजपाल, परिवहन सचिव राजशेखर वुंडरू, नगर एवं ग्राम नियोजन तथा शहरी संपदा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह, ऊर्जा सचिव श्यामल मिश्रा, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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