Toll Tax: 15 नवंबर से बदल जाएगा टोल टैक्स का नियम, FASTag फेल हुआ तो लगेगा जुर्माना

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Toll Tax: अगर आप अक्सर नेशनल हाईवे पर सफर करते हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार ने टोल टैक्स से जुड़ा नया नियम जारी किया है, जो 15 नवंबर 2025 से लागू होगा। अब जिन वाहनों में FASTag नहीं होगा या टैग फेल हो जाएगा, उन्हें भारी जुर्माना देना पड़ेगा। हालांकि, डिजिटल पेमेंट करने वालों को सरकार ने राहत भी दी है।

क्या है नया नियम?

केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे फीस (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 में संशोधन किया है। नए नियम के अनुसार अगर वाहन चालक मान्य FASTag के बिना टोल प्लाजा में प्रवेश करता है और कैश से भुगतान करता है, तो उससे डबल टोल शुल्क वसूला जाएगा।

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अगर वही चालक UPI या किसी अन्य डिजिटल माध्यम से भुगतान करता है, तो उसे केवल 1.25 गुना टोल फीस ही देनी होगी। यानि डिजिटल पेमेंट करने वाले अब कैश पेमेंट करने वालों से कम शुल्क चुकाएंगे।

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मान लीजिए, आपके वाहन का टोल ₹100 हैFASTag काम कर रहा है 100 रुपये देना होगा। FASTag फेल है और कैश से भुगतान करते हैं 200 रुपये देने होंगे।

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FASTag फेल है लेकिन UPI से भुगतान करते हैं 125 रुपये देने होंगे। इस तरह डिजिटल पेमेंट करने वालों को 75 रुपये की सीधी बचत होगी।

सरकार ने क्यों किया यह बदलाव?

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) का कहना है कि इस संशोधन का उद्देश्य टोल सिस्टम को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाना है। इससे टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारें घटेंगी, कैश लेनदेन कम होगा और यात्रियों को तेजसहज यात्रा अनुभव मिलेगा

किसे मिलेगी सबसे ज्यादा राहत?

यह नियम उन वाहन चालकों के लिए राहतभरा है जिनका FASTag स्कैन नहीं हो पाता या एक्सपायर हो चुका होता है। पहले उन्हें मजबूरन डबल टोल फीस देनी पड़ती थी, लेकिन अब UPI या डि

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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l 

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