Haryana: हरियाणा में बिजली उपभोक्ताओं को लगा बड़ा झटका, अब इतना देना होगा अतिरिक्त चार्ज
Haryana News: हरियाणा के बिजली उपभोक्ताओं के एक वर्ग को अब बिजली के लिए ज्यादा भुगतान करना होगा। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने उन थोक उपभोक्ताओं पर एडिशनल सरचार्ज (Additional Surcharge) लगाने का निर्णय लिया है, जो बिजली वितरण कंपनियों की बजाय सीधे बिजली उत्पादकों या व्यापारियों से बिजली खरीदते हैं।
1.21 रुपये प्रति यूनिट वसूला जाएगा अतिरिक्त सरचार्ज
6 अगस्त 2025 से लागू हुआ फैसला
नए आदेश के अनुसार, संशोधित अधिभार 6 अगस्त 2025 से लागू माना जाएगा — यानी उसी तारीख से जब HERC ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। DHBVN ने स्पष्ट किया है कि यह अधिभार तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक राज्य सरकार इसमें कोई संशोधन नहीं करती। हालांकि, सरकार की ओर से इस पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
सभी उपभोक्ताओं पर नहीं लागू होगा नियम
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह अधिभार सिर्फ थोक उपभोक्ताओं (Bulk Consumers) पर लागू होगा, जो बिजली वितरण कंपनियों (Discoms) के बजाय अन्य स्रोतों से बिजली खरीदते हैं। अधिकारी ने यह भी कहा कि ये थोक उपभोक्ता यह अतिरिक्त खर्च अपने खुदरा ग्राहकों पर डाल सकते हैं।
क्या है ओपन एक्सेस सिस्टम?
ओपन एक्सेस सिस्टम के तहत, 1 मेगावाट (MW) या उससे अधिक लोड वाले पात्र उपभोक्ताओं को सीधे बिजली उत्पादकों या बिजली व्यापारियों से बिजली खरीदने की अनुमति होती है। यह व्यवस्था उपभोक्ताओं को अपनी पसंद का बिजली आपूर्तिकर्ता चुनने की स्वतंत्रता देती है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ती है और उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिल सकती है।
कैसे काम करता है यह सिस्टम
इस सिस्टम में, उपभोक्ता विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत तीसरे पक्ष से बिजली खरीद सकता है। बिजली वितरण कंपनियों के नेटवर्क का उपयोग करने के बदले, उपभोक्ता को ट्रांसमिशन चार्ज, व्हीलिंग चार्ज और अन्य लागू शुल्कों का भुगतान करना पड़ता है।

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