Haryana: हरियाणा में खाद वितरण को लेकर बदला नियम, अब किसानों को करना होगा ये काम
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने इस नई प्रणाली को पहले पंचकूला में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया था, जो सफल रहा। इसके बाद इसे पूरे प्रदेश में बुधवार से लागू कर दिया गया है।
कृषि विभाग ने जानकारी दी कि इस प्रणाली को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। अब इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम (IFMS) को एमएफएमबी पोर्टल से जोड़ दिया गया है। किसानों को पंजीकरण कराने के लिए SMS के माध्यम से सूचित किया जा रहा है।
पंजीकरण और बायोमेट्रिक जरूरी
नई व्यवस्था के तहत किसान को पहले एमएफएमबी पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। खाद वितरण के समय प्वाइंट ऑफ सेल (POS) मशीन पर किसान का पंजीकरण नंबर और बायोमेट्रिक (अंगूठा) सत्यापन अनिवार्य होगा।
Read More Haryana: हरियाणा में लाइनमैन ने KBC में जीते 5 लाख रुपये, जानें साधारण किसान परिवार से KBC तक का सफरअब केवल आधार कार्ड दिखाकर खाद नहीं मिलेगी। पूरी प्रक्रिया डिजिटल और सत्यापित होगी। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण के अलावा खाद पाने के लिए कोई अतिरिक्त शर्त नहीं है। केवल पंजीकरण और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही खाद मिल सकेगी।

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