सुप्रीम कोर्ट का बिहार एसआईआर पर बड़ा आदेश
1 सितंबर के बाद भी वोटर लिस्ट में सुधार पर रोक नहीं
प्रयागराज।
बिहार विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) मामले में भारत के चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मसौदा मतदाता सूची के संबंध में दावे/आपत्तियां 1 सितंबर की समय-सीमा के बाद भी दायर की जा सकती हैं। नामांकन की अंतिम तिथि से पहले दायर किए गए ऐसे सभी दावों/आपत्तियों पर विचार किया जाएगा। इस दलील पर गौर करते हुए न्यायालय ने 1 सितंबर की समय-सीमा बढ़ाने का कोई आदेश नहीं दिया।
जिन लोगों के नाम लिस्ट में नहीं है उनकी मदद के लिए वॉलंटियर्स नियुक्त होंगे. सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों और हटाए गए मतदाताओं को दावे दायर करने में मदद के लिए पैरा लीगल वॉलंटियर्स नियुक्त किए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह व्यक्तियों, दलों को दावे और आपत्तियां दर्ज करने में मदद करने के लिए पैरा लीगल वॉलेंटियर्स की नियुक्ति करे।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ राजद सांसद मनोज कुमार झा और बिहार के विधायक अख्तरुल ईमान सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा दायर आवेदनों पर विचार कर रहा था, जिनमें 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई। पिछले सप्ताह इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए भेजा गया, जब न्यायालय को बताया गया कि उसके पिछले आदेश से तीन सप्ताह पहले 80,000 दावे दायर किए गए। उसके बाद के सप्ताह में 95,000 दावे दायर किए गए।
पीठ ने चुनाव आयोग की दलील दर्ज की कि दावे/आपत्तियां समय-सीमा (1 सितंबर) के बाद भी प्रस्तुत की जा सकती हैं। सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन पर विचार किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि यह प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी और सभी प्रविष्टियाँ/छूट अंतिम सूची में शामिल कर ली जाएंगी, जिसे न्यायालय ने दर्ज कर लिया।
न्यायालय ने टिप्पणी की: "समय विस्तार के संबंध में चुनाव आयोग द्वारा प्रस्तुत नोट में कहा गया कि 1 सितंबर के बाद दावे/आपत्ति या सुधार दाखिल करने पर रोक नहीं है। यह कहा गया कि दावे/आपत्ति/सुधार समय सीमा के बाद यानी 1 सितंबर के बाद भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। सूची को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन पर विचार किया जाएगा। यह प्रक्रिया नामांकन की अंतिम तिथि तक जारी रहेगी और सभी प्रविष्टियाँ/छूट अंतिम सूची में शामिल कर ली जाएंगी। इस दृष्टिकोण के आलोक में दावे/आपत्ति/सुधार दाखिल करने का काम जारी रखा जाए। इस बीच राजनीतिक दल/याचिकाकर्ता नोट के जवाब में अपने हलफनामे प्रस्तुत कर सकते हैं।"
न्यायालय ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष से अनुरोध किया कि वे कल (मंगलवार) दोपहर से पहले सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों को उनके नाम और मोबाइल नंबर सहित नियुक्त/अधिसूचित करने के निर्देश जारी करें, जो व्यक्तिगत मतदाताओं और राजनीतिक दलों को दावे, आपत्तियां या सुधार ऑनलाइन प्रस्तुत करने में सहायता करेंगे। इसके बाद प्रत्येक अर्ध-विधिक स्वयंसेवक संबंधित जिला जज को एक गोपनीय रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। न्यायालय ने आदेश दिया कि अर्ध-विधिक स्वयंसेवकों से एकत्रित की गई यह जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के स्तर पर एकत्रित की जा सकती है।
सुनवाई के दौरान, चुनाव आयोग की ओर से सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने दलील दी कि राजनीतिक दल मसौदा सूची से मतदाताओं के नाम हटाने की मांग कर रहे हैं, न कि उन्हें शामिल करने का दावा, जिसे उन्होंने "बहुत अजीब" बताया। राजद द्वारा समय-सीमा बढ़ाने की मांग के आवेदन के संबंध में द्विवेदी ने कहा कि उनकी एकमात्र शिकायत यह है कि उनके द्वारा दायर की गई आपत्तियां उनके नामों में नहीं दिखाई गईं। उन्होंने बताया कि 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5% ने अपने फॉर्म दाखिल कर दिए। 22 अगस्त को न्यायालय के आदेश के बाद ड्राफ्ट से बाहर किए गए 65 लाख मतदाताओं में से केवल 33,326 (व्यक्तिगत) और 25 दावे (पार्टियों के माध्यम से) ही शामिल किए जाने के लिए प्रस्तुत किए गए। उन्होंने आगे बताया कि 1,34,738 आपत्तियां बाहर किए जाने के लिए दायर की गईं।
वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि चुनाव आयोग के अधिकारी अपने ही नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। एडवोकेट निज़ाम पाशा ने दावा किया कि बीएलओ फॉर्म स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। राजद की ओर से सीनियर एडवोकेट शोएब आलम ने कहा कि न्यायालय द्वारा 22 अगस्त तक अपने आदेश के अनुसार आधार के उपयोग की अनुमति देने के बाद समय-सीमा से केवल नौ दिन पहले ही रह गए हैं।
न्यायालय राजद सांसद मनोज कुमार झा और बिहार के विधायक अख्तरुल ईमान सहित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों द्वारा दायर आवेदनों पर विचार कर रहा था, जिनमें 1 सितंबर की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई। पिछले सप्ताह इस मामले को तत्काल सुनवाई के लिए भेजा गया, जब न्यायालय को बताया गया कि उसके पिछले आदेश से तीन सप्ताह पहले 80,000 दावे दायर किए गए। उसके बाद के सप्ताह में 95,000 दावे दायर किए गए।
अपने पिछले आदेश में न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह लगभग 65 लाख बहिष्कृत मतदाताओं को अपने आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन माध्यम से शामिल होने के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति दे। मामले को 8 सितंबर के लिए स्थगित करते हुए न्यायालय ने उक्त अवसर पर पक्षकारों को मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर बाद में विचार किया जा सकता है।
इससे पहले, 14 अगस्त को न्यायालय ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट के साथ-साथ जिला निर्वाचन अधिकारियों की वेबसाइटों पर बहिष्कृत 65 लाख मतदाताओं के नाम, उनके बहिष्करण के कारणों सहित, प्रकाशित करे। यह जानकारी EPIC-खोज योग्य प्रारूप में प्रदर्शित की जानी थी।
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