जिला प्रशासन और ग्राम स्वराज समिति की मदद से सोनभद्र में रोका गया बाल विवाह
ग्राम स्वराज समिति के द्वारा जिले भर में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जागरूकता अभियान
विंढमगंज थाना क्षेत्र का मामला
अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट)
सोनभद्र में एक नाबालिग लड़के और लड़की का बाल विवाह जिला प्रशासन और नागरिक समाज संगठन ग्राम स्वराज समिति के सहयोग से रोक दिया गया है। यह कार्रवाई 12 अगस्त 2025 को एक विशेष सूचना के बाद की गई। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन (JRC) के सहयोगी संगठन ग्राम स्वराज समिति को विशेष सूत्रों से जानकारी मिली थी कि बुधवार को दुध्दी ब्लॉक के विण्ढमगंज में एक नाबालिग जोड़े की मंदिर में शादी होने वाली है।
सूचना मिलते ही समिति ने तुरंत लड़के और लड़की की उम्र का पता लगाया, जिसमें यह पुष्टि हुई कि दोनों की उम्र विवाह योग्य नहीं है।इसके बाद, ग्राम स्वराज समिति ने तत्काल जिला प्रशासन को सूचित किया, जिसके सहयोग से यह बाल विवाह रोक दिया गया। इस मामले में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ग्राम स्वराज समिति के निदेशक महेशानंद भाई ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा जिले में धर्मगुरुओं और पुरोहितों के बीच बाल विवाह से होने वाले नुकसानों और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इसी अभियान और प्रशासन की सतर्कता के कारण जनपद में लगातार बाल विवाह रोके जा रहे हैं।महेशानंद भाई ने यह भी बताया कि इस वित्तीय वर्ष में घोरावर, चतरा, दुध्दी और चोपन ब्लॉक में बाल विवाह के अधिक मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेगा।इस कार्रवाई के दौरान मौके पर चाइल्ड हेल्पलाइन यूनिट, पुलिस विभाग और ग्राम स्वराज समिति के सदस्य मौजूद थे। यह घटना दर्शाती है कि समाज में जागरूकता और प्रशासन के सहयोग से इस कुप्रथा को प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है।

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