अनूपलाल यादव महाविद्यालय में एंटी-रैगिंग दिवस एवं सप्ताह का शुभारंभ
त्रिवेणीगंज (सुपौल) — अनूपलाल यादव महाविद्यालय, त्रिवेणीगंज में 12 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) की तीनों इकाइयों एवं एंटी-रैगिंग प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में राष्ट्रीय एंटी-रैगिंग दिवस एवं सप्ताह (12–18 अगस्त) की शुरुआत हुई। इस अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशाला का आयोजन किया गया।
प्राचार्य डॉ. हेमंत कुमार ने छात्रों को रैगिंग की परिभाषा, कानूनी प्रावधान, दंडात्मक परिणाम और शैक्षणिक वातावरण पर इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि रैगिंग वरिष्ठ छात्रों द्वारा नए छात्रों को अपमानित करने, परेशान करने या डराने का कार्य है, जो उनके व्यक्तित्व और विकास में बाधा डालता है। सर्वोच्च न्यायालय ने 12 अगस्त 2009 को रैगिंग को अपराध घोषित किया, जिसके बाद यूजीसी ने इस दिन को एंटी-रैगिंग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की।
कार्यक्रम पदाधिकारी ने बताया कि रैगिंग रोकने के लिए एआईसीटीई अधिनियम 1987 की धारा 23 और 10 के तहत दंड का प्रावधान है। यदि कोई छात्र रैगिंग का शिकार होता है तो उसे तुरंत संबंधित कॉलेज अधिकारी या भरोसेमंद शिक्षक से संपर्क करना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करानी चाहिए।
इस अवसर पर प्रो. अरुण कुमार, डॉ. अरविंद कुमार, सूर्य नारायण यादव, राजकुमार यादव, कुलानंद यादव, विजेंद्र प्रसाद यादव, जलधर यादव, कुमारी पूनम, शंभू यादव, सुरेंद्र कुमार, दिलीप कुमार दिवाकर, गगन कुमार, दिग्दर्शन, निशांत कुमार, रंजन कुमार, बाल किशोर कुमार, हिरेंद्र कुमार समेत कई शिक्षक, शिक्षकेत्तर कर्मचारी और एनएसएस के छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

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