सोनभद्र में ड्रोन नीति 2023 का कड़ाई से अनुपालन कराएगी सोनभद्र पुलिस,उल्लंघन पर होगी सख़्त कार्यवाही

ड्रोन संचालन से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति अनिवार्य

सोनभद्र में ड्रोन नीति 2023 का कड़ाई से अनुपालन कराएगी सोनभद्र पुलिस,उल्लंघन पर होगी सख़्त कार्यवाही

सोनभद्र पुलिस ने किया कड़ी चेतावनी जारी

अजित सिंह / राजेश तिवारी (ब्यूरो रिपोर्ट) 

सोनभद्र / उत्तर प्रदेश -

हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रात्रिकालीन समय में ड्रोन उड़ाकर कुछ अराजक तत्वों द्वारा भ्रामक अफवाहें फैलाने की घटनाएं प्रकाश में आई हैं, जो कानून-व्यवस्था एवं जन-सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरा हैं। ऐसे कृत्य न केवल समाज में अशांति फैलाते हैं, बल्कि दहशत और असुरक्षा का वातावरण भी उत्पन्न करते हैं।

IMG-20250805-WA0255

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री/प्रभारी मंत्री ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक,दिया आवश्यक दिशा निर्देश Read More नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री/प्रभारी मंत्री ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर, अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक,दिया आवश्यक दिशा निर्देश

ड्रोन नीति 2023 के अंतर्गत प्रमुख निर्देश

टेट के सवाल को लेकर 10 को दिल्ली कूंच करेंगे शिक्षक Read More टेट के सवाल को लेकर 10 को दिल्ली कूंच करेंगे शिक्षक

कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा संगठन बिना थाना स्तर पर लिखित अनुमति प्राप्त किए ड्रोन का उपयोग नहीं कर सकता। चाहे सर्वेक्षण, धार्मिक/सामाजिक आयोजन हो या अन्य कोई कारण, ड्रोन संचालन से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से अनुमति अनिवार्य है।

ग़ोला क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन, शराब व हरे पेड़ों की कटान पर भाजपा बूथ अध्यक्ष का बड़ा आरोप Read More ग़ोला क्षेत्र में अवैध मिट्टी खनन, शराब व हरे पेड़ों की कटान पर भाजपा बूथ अध्यक्ष का बड़ा आरोप

पुलिस पहल -

IMG_20250805_090635

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों द्वारा ग्राम सुरक्षा समितियों, ग्राम प्रधानों, व्यापार मंडलों, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के साथ जन-जागरूकता बैठकों का आयोजन किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट/सोशल मीडिया के माध्यम से ड्रोन नीति के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।

कड़ी चेतावनी –

बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर संबंधित के विरुद्ध FIR पंजीकृत कर कठोर धाराओं में कार्यवाही की जाएगी।

गंभीर मामलों में गैंगस्टर एक्ट जैसी धाराओं के तहत भी कार्रवाई संभव है।

अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही

जनपद पुलिस सोशल मीडिया सहित अन्य माध्यमों पर निगरानी रख रही है।

कोई भी झूठी सूचना, वीडियो क्लिप या भ्रामक संदेश प्रसारित करने पर तत्काल मुकदमा दर्ज कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

 जनसामान्य से अपील –

कृपया कोई भी सूचना सत्यापित किए बिना साझा न करें।

किसी भी संदिग्ध गतिविधि या ड्रोन संचालन की तत्काल जानकारी स्थानीय पुलिस को दें।

जनहित में चेतावनी

ड्रोन उड़ाएं, लेकिन अनुमति के साथ।

अभिव्यक्ति करें, लेकिन जिम्मेदारी के साथ।

कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ कदापि स्वीकार्य नहीं।

स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।

Post Comment

Comment List

आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

Online Channel