ओबरा पुलिस व खनन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा अवैध परिवहन कर रहे 04 वाहन पर किया मुकदमा दर्ज ,किया गिरफ्तार
ओबरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, परिवहन कर्ताओं में मचा हड़कंप
ओबरा थाना के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र का मामला
अजित सिंह / राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट)
पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अशोक कुमार मीना के द्वारा जनपद में अवैध खनन व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय अनिल कुमार व क्षेत्राधिकारी ओबरा हर्ष पाण्डेय के कुशल निर्देशन मे प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह नेतृत्व मे दिनांक 02.08.2025 को बिल्ली मारकुण्डी खनन क्षेत्र में उपखनिज भरे वाहनों की चेकिंग के दौरान उपखनिज भरे वाहन संख्या UP64BT3314, UP52T2128,UP64BT9589 तथा UP64BT6787 को रोककर वाहन चालकों से वाहन में भरे खजिन के परिवहन सम्बन्धी प्रपत्र मांगा गया तो चालकों द्वारा मौके पर कोई भी परिवहन प्रपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।
जिसके सम्बन्ध में थाना ओबरा पर क्रमशः मु0अ0सं0- 167/2025,धाराः-303(2),317(2) बी.एन.एस. व उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम3(1),58,72(1) व धारा- 4/21 खान एंव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा- 3 सार्वजनिक संपति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 बनाम वाहन संख्या UP.64.BT.3314 हाइवा के वाहन चालक नाम पता अज्ञात 2.वाहन संख्या UP.64.BT. 3314 का वाहन स्वामी नाम पता अज्ञात 3.क्रशर स्टोन नाम पता अज्ञात,
मु0अ0सं0 168/25 धारा 303(2),317(2) बी.एन.एस. व उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3(1),58,72(1) व धारा- 4/21 खान एंव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा- 3 सार्वजनिक संपति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 बनाम वाहन संख्या UP.52.T.2128 ट्रक वाहन चालक नाम पता अज्ञात 2.वाहन संख्या UP.52.T.2128 ट्रक का वाहन स्वामी नाम पता अज्ञात
3.क्रशर स्टोन नाम पता अज्ञात, मु0अ0सं0 169/25 धारा 303(2),317(2) बी.एन.एस. व उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3(1),58,72(1) व धारा- 4/21 खान एंव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा- 3 सार्वजनिक संपति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 बनाम 1.वाहन संख्या UP.64.BT.9589 हाइवा वाहन चालक नाम पता अज्ञात 2.वाहन संख्या UP.64.BT.9589 हाइवा का वाहन स्वामी नाम पता अज्ञात 3.क्रशर प्लान्ट के स्वामी/संचालक नाम पता
अज्ञात तथा मु0अ0सं0 170/25 धारा 303(2),317(2) बी.एन.एस. व उ0प्र0 उपखनिज परिहार नियमावली 2021 के नियम 3(1),58,72(1) व धारा- 4/21 खान एंव खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 व धारा- 3 सार्वजनिक संपति नुकसान निवारण अधिनियम 1984 बनाम 1.वाहन संख्या UP.64.BT.6787 हाइवा का चालक धर्मेन्द्र पटेल पुत्र स्व0 हीरालाल पटेल नि0 टिहरा थाना जुगैल सोनभद्र 2.वाहन संख्या UP.64.BT.6787 हाइवा का वाहन स्वामी नाम पता अज्ञात
3.क्रशर स्टोन नाम पता अज्ञात के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया। गिरफ्तार वाहन संख्या UP.64.BT.6787 के चालक धर्मेन्द्र पटेल पुत्र स्व0 हीरालाल पटेल नि0 टिहरी थाना जुगैल सोनभद्र को पुलिस हिरासत में लेकर मा0 न्यायालय रिमाण्ड हेतु भेजा गया। शेष फरार अभियुक्तगण की तलाश की जा रही है।

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