बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम बना आमजन की ताकत

सुपौल के भोगानन्द मंडल को मिला त्वरित न्याय

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम बना आमजन की ताकत

सुपौल। मुख्यमंत्री के "न्याय के साथ विकास" की सोच को आगे बढ़ाते हुए बिहार सरकार द्वारा लागू बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 आम जनता के लिए न्याय की मजबूत कड़ी बन गया है। इस अधिनियम के तहत सुपौल जिला के बीरपुर अनुमंडल अंतर्गत परमानन्दपुर गांव निवासी भोगानन्द मंडल को महीनों से लंबित समस्या का समाधान मात्र कुछ ही दिनों में मिल गया।

भोगानन्द मंडल सरकारी सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटवाने को लेकर कई महीनों से अंचल कार्यालय, राघोपुर का चक्कर काट रहे थे। निराश होकर उन्होंने 17 जुलाई 2025 को लोक शिकायत निवारण पोर्टल पर परिवाद संख्या 506410217072505471 के तहत शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलते ही वीरपुर अनुमंडल के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने तत्परता दिखाते हुए संबंधित लोक प्राधिकार को निर्देश जारी किया।

31 जुलाई 2025 को अंचलाधिकारी राघोपुर द्वारा सूचित किया गया कि संबंधित सरकारी रास्ते पर हुए अतिक्रमण को थाना की मदद से हटवा दिया गया है और अब रास्ता पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त है।

भोगानन्द मंडल ने अधिनियम के तहत मिले इस त्वरित न्याय पर संतोष जताते हुए कहा कि महीनों की दौड़-धूप के बाद जो कार्य नहीं हो पाया, वह कुछ ही दिनों में निष्पक्ष व कानूनी तरीके से हल हो गया। उन्होंने इसे आम नागरिकों के लिए एक भरोसेमंद और जवाबदेह व्यवस्था बताया।

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गौरतलब है कि 5 जून 2016 से लागू इस अधिनियम के तहत अब तक 17 लाख से अधिक शिकायतों का निष्पादन किया जा चुका है। शिकायतकर्ता न सिर्फ कार्यालय जाकर बल्कि घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल https://lokshikayat.bihar.gov.in, "जन समाधान" मोबाइल ऐप या टोल फ्री नंबर 18003456284 पर कॉल कर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

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