बिजली बिल में गड़बड़ी पर कार्रवाई, 11 हजार से अधिक की राशि में हुआ सुधार

परिवादी रतन कुमार को मिला संशोधित विद्युत विपत्र, लोक शिकायत निवारण अधिनियम बना सहारा

बिजली बिल में गड़बड़ी पर कार्रवाई, 11 हजार से अधिक की राशि में हुआ सुधार

सुपौल- जितेन्द्र कुमार "राजेश"

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत सदर अनुमंडल लोक शिकायत निवारण कार्यालय, सुपौल में एक महत्वपूर्ण मामले में त्वरित समाधान किया गया है। नौआबाखर, वार्ड नं-07, प्रखंड किशनपुर निवासी रतन कुमार, पिता राम नारायण यादव ने विद्युत विपत्र में गड़बड़ी को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी।

शिकायत पर कार्रवाई करते हुए लोक प्राधिकार -सह- सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल, सुपौल को नोटिस जारी कर प्रतिवेदन मांगा गया। जांच के उपरांत यह स्पष्ट हुआ कि रतन कुमार का विद्युत विपत्र वाकई दोषपूर्ण था।

इसके बाद विभाग द्वारा ₹11,173/- की राशि में सुधार कर परिवादी को नया बिजली बिल प्रदान किया गया। परिवादी रतन कुमार ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम आम लोगों के लिए न्याय प्राप्त करने का एक सशक्त और सुलभ माध्यम है।

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इस कार्रवाई से न सिर्फ एक उपभोक्ता को राहत मिली बल्कि यह अधिनियम की प्रभावशीलता का भी प्रमाण बना।

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