ओबरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 03 नफर वारण्टी को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायालय

ओबरा पुलिस की लगातार कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप

ओबरा पुलिस  को मिली बड़ी सफलता,  03 नफर वारण्टी को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायालय

ओबरा थाना क्षेत्र का मामला

अजित सिंह (ब्यूरो  रिपोर्ट) 

ओबरा /सोनभद्र -

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र अशोक कुमार मीना के द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम में फरार चल रहे व पुरस्कार घोषित अपराधियों तथा वांछित वारण्टियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में तथा अपर पुलिस अधीक्षक मुख्यालय व हर्ष पाण्डेय क्षेत्राधिकारी ओबरा के निर्देशन व प्रभारी निरीक्षक ओबरा राजेश कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में रविवार को अलग-अलग प्रकरण में काफी समय से फरार चल रहे वारण्टी अभियुक्तगण

क्रमशः मारपीट से सम्बन्धित प्रकरण में मु०नं० 1031/2011 से सम्बन्धित अभियुक्तगण सोमारू उर्फ राममजतन पुत्र मोहन खरवार उम्र 55 वर्ष 2- रामपति पुत्र मोहन खरवार उम्म्र 58 वर्ष निवासीगण ग्राम धन्ताडाड़ थाना ओबरा जनपद सोनभद्र व लूट व गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित प्रकरण में मु0नं0 1027/2023 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रिकेश सिंह उर्फ बस्तिया पुत्र विजय कुमार सिंह निवासी सेक्टर 10 नई बस्ती थाना

ओबरा जनपद सोनभद्र उम्र करीब 28 वर्ष जो कई तिथियों से मा.न्यायालय में उपस्थित नही हो रहे थे जिसके सम्बन्ध में मा. न्यायालय सोनभद्र द्वारा एनबीडब्लू निर्गत कर गिरफ्तारी का आदेश दिया गया था उक्त आदेश के क्रम में थाना ओबरा पुलिस द्वारा आज दिनांक 18.05.2025 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण उपरोक्त को उनके घर से क्रमशः समय करीब 10.35 व 07.30 बजे गिरफ्तार कर गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को सम्बन्धित मा० न्यायालय पेश करने हेतु रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पलिस टीम में मुख्य रूप से उ0नि0 राजेश दुबे , 30नि0 रामलोचन , उ0नि0 रामसागर ,का0 अरविन्द कुमार , का0 यशवन्त सरोज शामिल रहे।

स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।

Post Comment

Comment List

आपका शहर

शहडोल में 'महाकाल' के नाम पर 'पाप' का साम्राज्य: पुलिस और उच्च-स्तरीय संरक्षण से चल रहा करोड़ों का अवैध सिंडिकेट - हड़कंप! शहडोल में 'महाकाल' के नाम पर 'पाप' का साम्राज्य: पुलिस और उच्च-स्तरीय संरक्षण से चल रहा करोड़ों का अवैध सिंडिकेट - हड़कंप!
शहडोल, मध्य प्रदेश : 'स्वतंत्र प्रभात' न्यूज चैनल ने शहडोल जिले के बुढ़ार थाना क्षेत्र के भठौरा में "महाकाल कांटा...

अंतर्राष्ट्रीय

किसी व्यक्ति को डराना आईपीसी की धारा 387 के तहत अपराध है- सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को डराना आईपीसी की धारा 387 के तहत अपराध है- सुप्रीम कोर्ट
स्वतंत्र प्रभात ब्यूरो। प्रयागराज।   सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 387 एक दंडात्मक प्रावधान है, इसलिए...

Online Channel