विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर संयुक्त जिला चिकित्सालय में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर

विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर संयुक्त जिला चिकित्सालय में आयोजित हुआ विधिक साक्षरता / जागरूकता शिविर

अम्बेडकरनगर

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2025-26 के अनुपालन में राम सुलीन सिंह जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार एवं भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर की अध्यक्षता में आज दिनांक 07.04.2025 को संयुक्त जिला चिकित्सालय, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर में विश्व स्वास्थय दिवस के अवसर पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में डा० हर्षित गुप्ता, चिकित्सालय प्रबन्धक, डा० आर०पी० जायसवाल, वरिष्ठ परामर्शदाता, डा० अविनाश रस्तोगी, बाल रोग विशेषज्ञ, डा० अब्दुल हलीम, मनोचिकित्सक, डा० शिवेन्द्र यादव, फिजियोथेरेपिस्ट, डा० गीतांजली, डायटीशियन, जि०वि०से० प्रा० के कर्मचारीगण, पराविधिक स्वंयसेवक, संयुक्त जिला चिकित्सालय के कर्मचारीगण आदि द्वारा प्रतिभाग किया गया।

शिविर को सम्बोधित करते हुये भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बेडकरनगर ने बताया कि स्वास्थय समस्याओं के विषय में जागरूक करने के लिये हर साल 07 अप्रैल को विश्व स्वास्थय दिवस मनाया जाता है यह खास दिन लोगों को स्वस्थ रहने हेतु जागरूक करता है। इस वर्ष 'स्वस्थ शुरूआत, आशापूर्ण भविष्य है' थीम के साथ मनाया जा रहा है। यह थीम माताओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य डिलीवरी के समय उच्च गुणवत्ता वाली सेवाओं की जरूरतों पर ध्यान देना है। वर्तमान समय में स्वास्थय को लेकर जागरूक होना बहुत जरूरी है स्वास्थय के प्रति जागरूकता से आप तमाम बीमारियों से बचाव कर सकते हैं और बीमारियों का शुरूआत में ही पता लगा सकते है इससे इलाज कराने में आसानी होती है और स्वास्थय को होने वाले गंभीर नुकसान से भी बचा जा सकता है। स्वास्थय सम्बन्धी मुद्दों के अतिरिक्त लोगों को चिकित्सा के क्षेत्र में हो रही नई रिसर्च और दवाओं के बारे में जागरूक करना भी इस दिन का उद्देश्य है।

शिविर में बोलते हुये डा० हर्षित गुप्ता, चिकित्सालय प्रबन्धक, द्वारा बताया गया कि इस दिवस को मनाने की शुरूआत विश्व स्वास्थय संगठन द्वारा की गई। स्वास्थय को बढ़ावा देना, कमजोर लोगों की सेवा करने और दुनिया को सुरक्षित रखने के उद्देश्य के साथ वर्ष 1948 में दुनिया के तमाम देशों ने साथ मिलकर विश्व स्वास्थय संगठन की नींव रखी ताकि लोगों को स्वस्थ रखने में मदद मिल सके इस वर्ष की थीम इस सोच को दर्शाती है कि स्वास्थय एक बुनियादी मानव अधिकार है और हर किसी को बिना किसी वित्तीय कठिनाई के जब और जहां इसकी आवश्यकता हो उसे स्वास्थय सेवायें मिलनी चाहिये।

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इसके अतिरिक्त डा० अविनाश रस्तोगी, बाल रोग विशेषज्ञ, डा० अब्दुल हलीम, मनोचिकित्सक, डा० शिवेन्द्र यादव, फिजियोथेरेपिस्ट, डा० गीतांजली, डायटीशियन आदि द्वारा भी विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर स्वस्थ जीवन के महत्व और उसके लिये हमारे द्वारा किये जाने वाले प्रयासों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की गई एवं जागरूकता शिविर में उपस्थित सभी को नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई गई।

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इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार एवं माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के आदेशानुसार दिनांक 10.05.2025 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय अम्बेडकरनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में लघु प्रकृति के फौजदारी वाद, एन०आई० एक्ट की धारा 138, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, वैवाहिक / पारिवारिक वाद, दीवानी वाद, मोटर दुर्घटना एवं प्रतिकर वाद, विद्युत अधिनियम से संबन्धित वाद, श्रम वाद एवं भूमि अध्याप्ति वाद राजस्व वाद आदि सहित अन्य प्रकार के वादों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर अधिक से अधिक निस्तारण किया जाना है।

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भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेकरनगर द्वारा बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के कम में आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांकित 10.05.2025 में पारिवारिक प्री-लिटिगेशन मामलों को सुलह समझौता के माध्यम से निपटा सकते हैं एवं कोई भी व्यक्ति अपने पारिवारिक विवाद को पंजीकृत होने से पूर्व प्रार्थना पत्र के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में भेजकर सुलह समझौता द्वारा अपने पारिवारिक विवाद को प्री-लिटिगेशन स्तर पर खत्म कर सकते हैं और अपने धन और समय की बचत कर सकते हैं।

अतः जनपद के सभी आमजन को सूचित किया जाता है कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक संख्या में वाद सुलह समझौता के माध्यम से नियत कर निस्तारित करवायें एवं राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 10.05. 2025 का लाभ उठायें।

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