आईटीआई नैनी के दो अधिकारियों को हेराफारी के आरोप में सीबीआई कोर्ट से  दो साल की सजा।

आईटीआई नैनी के दो अधिकारियों को हेराफारी के आरोप में सीबीआई कोर्ट से  दो साल की सजा।

प्रयागराज- सीबीआई की विशेष अदालत ने काशी गोमती संयुक्त ग्रामीण बैंक, पापौरा शाखा चंदौली के तत्कालीन शाखा प्रबंधक विनोद कुमार राम को 4 साल की कैद और 35,000 जुर्माने की सजा सुनाई है. सीबीआई ने 16 अगस्त 2016 को इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी. आरोप था कि बैंक प्रबंधक ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत 50,000 का लोन स्वीकृत करने के लिए शिकायतकर्ता से 6 हजार रिश्वत की मांग की थी।
 
सीबीआई ने जाल बिछाकर बैंक मेनेजर को 5,000 की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. जांच के बाद 30 सितंबर 2016 को आरोपपत्र दाखिल किया था. कोर्ट ने दोष सिद्ध होने पर गुरुवार को सजा सुनाई.
दूसरे मामले में विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रदूषण) ने आईटीआई लिमिटेड नैनी इलाहाबाद पूर्व मुख्य प्रबंधक लव निगम और तत्कालीन अधिकारी एस.ए.एच. जाफरी को 2 साल की कैद और 16,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
 
सीबीआई ने इस मामले में 17 फरवरी 1998 को केस दर्ज किया था. आरोप था कि 1990-92 के दौरान लव निगम ने आईटीआई, नैनी के शिपिंग (X) विभाग के प्रबंधक के रूप में फर्जी बिल जमा कर 5.25 लाख (लगभग) की हेराफेरी की थी. जांच के बाद 8 अक्टूबर 2001 को सीबीआई ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

About The Author

स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।

Post Comment

Comment List

आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

नेतन्याहू से मुलाकात के बाद जयशंकर का कड़ा संदेश, आतंकवाद पर भारत–इज़राइल एकजुट नेतन्याहू से मुलाकात के बाद जयशंकर का कड़ा संदेश, आतंकवाद पर भारत–इज़राइल एकजुट
International Desk  यरूशलम। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इज़राइल की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू...

Online Channel