जिला कारागार में आयोजित किया गया जागरूकता कार्यक्रम
बन्दियों को विधिक सहायता एवं अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक एवं अपर जिला जज/ सचिव द्वारा कारागार निरीक्षण एवं जेलर को दिये गये जरूरी निर्देश।
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्लान ऑफ एक्शन 2025-26 के अनुपालन में चन्द्रोदय कुमार, माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर के निर्देशानुसार आज दिनांक 17.12.2025 को जिला कारागार अम्बेडकरनगर में अम्बेडकरनगर में बन्दियों के मानवाधिकार, बन्दियों को दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहयता एवं बन्दियों के हितार्थ उपयोगी कानूनों के सम्बन्ध में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन एवं जिला कारागार का निरीक्षण किया गया। इस विधिक साक्षरता शिविर में भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर, शशिकांत मिश्र, जेल अधीक्षक, आलोक सिंह, जेलर, सूर्यभान सरोज, डिप्टी जेलर, तेजवीर सिंह, डिप्टी जेलर, शीतल जैसवाल, डिप्टी जेलर, रमेश राम त्रिपाठी, चीफ, एल०ए० डी०सी०एस०, राजेश कुमार तिवारी, डिप्टी चीफ, एल०ए०डी०सी०एस०, शरद पाण्डेय, असिस्टेंट, एल०ए०डी०सी०एस० एवं जि०वि० से०प्रा० के कर्मचारी, पी०एल०वी० तथा जिला कारागार अम्बेडकरनगर के कर्मचारीगण एवं बन्दियों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

शिविर को सम्बोधित करते हुये भारतेन्दु प्रकाश गुप्ता, अपर जिला जज/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बन्दियों को उनके मानवाधिकारों बन्दियों के हितार्थ उपयोगी कानूनों के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान की गई तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बन्दियों हेतु संचालित निःशुल्क विधिक सेवाओं के विषय में बताया गया एवं जेलर जिला कारागार अम्बेडकरनगर को निर्देशित किया गया कि यदि बीएनएसएस 479 से सम्बन्धित कोई भी विचाराधीन बन्दी जिला कारागार अम्बेडकरनगर में बन्द है तो उनकी सूचना एवं ऐसे बन्दी जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है परन्तु वह जमानतदार के अभाव में कारागार से रिहा नहीं हो पा रहा है तो उसकी सूचना से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर को ससमय अवगत करायें जिससे आवश्यक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित बन्दी को रिहाई का प्रयास किया जा सके।
कारागार निरीक्षण के दौरान अपर जिला जज/ सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अम्बेडकरनगर द्वारा बन्दियों से वार्ता करते हुये भोजन व स्वास्थय के सम्बन्ध में पूछा गया तथा उनके मुकदमे की स्थिति निःशुल्क अधिवक्ताओं द्वारा की जा रही पैरवी के सम्बन्ध में जानकारी ली गई एवं बन्दियों से पूछा गया कि क्या उनकी बात टेलीफोन के माध्यम से घर करवाई जाती है तो कई बन्दियों द्वारा बताया गया कि उनकी बात काफी समय से घरवालों से नहीं हो पा रही है।
अपर जिला जज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जेलर को निर्देशित किया गया कि बन्दियों को समय-समय पर घरवालों से बात करवाने हेतु उचित व्यवस्था करवाना सुनिश्चित करें तथा जेलर को परिसर की स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं बन्दियों की अस्वस्थता की अवस्था में अविलम्ब चिकित्सा सुविधा दिलवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया एवं कहा गया कि यदि किसी भी बन्दी को निःशुल्क विधिक सहायता अथवा निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।

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