शासन व शिक्षा विभाग के जिम्मेदारों ने अवैध रूप से संचालित विद्यालय के सामने टेके घुटने
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हरदोई- के बिलग्राम विकास खण्ड में आर०पी०के० पब्लिक स्कूल नेकपुर हातिमपुर बिलग्राम हरदोई संचालित है। उपरोक्त विद्यालय की मान्यता कक्षा 1-5 तक की है परन्तु विद्यालय प्रबन्धन द्वारा कक्षा 6-8 तक की कक्षाओं का भी अवैध संचालन किया जाता है। अपर मुख्य सचिव बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के आदेश दिनांक 05/09/2023 के अनुपालन में जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई द्वारा उपरोक्त विद्यालय का निरीक्षण किया गया जिसमें भी 6-8 तक की कक्षाओं के अवैध संचालन की पुष्टि हुई तथा कार्यवाही हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई को लिखा गया।
उपरोक्त की निरीक्षण आख्या जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई द्वारा अपने पत्र पत्रांक मान्यता/ 5807/ 2023-24 दिनांक 08/09/2023 को शिक्षा निदेशक (मा०) महोदय को प्रेषित की गयी परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई और अवैध कक्षाओं का संचालन बदस्तूर जारी रहा | खण्ड शिक्षा अधिकारी बिलग्राम हरदोई द्वारा उपरोक्त विद्यालय का निरीक्षण दिनांक 22/07/2024 को किया गया तथा IGRS सन्दर्भ संख्या 40015524058335 की निस्तारण आख्या पत्रांक ख०शि०अ०/181/2024-25 दिनांक 29/07/2024 में भी अवैध कक्षाओं (6-8) के संचालन की पुष्टि हुई परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।
खण्ड शिक्षा अधिकारी बिलग्राम जनपद हरदोई के निस्तारण आख्या पत्रांक ख०शि०अ०/181/2024-25 दिनांक 29/07/2024 में यह उल्लेख नहीं किया गया कि अवैध संचालित कक्षाओं जो कि उनके स्थलीय निरीक्षण के समय चलती मिली थी में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं का समायोजन किन विद्यालयों में किया गया। उक्त अवैध संचालित विद्यालय के प्रबंधतंत्र द्वारा प्रताडित छात्र/छात्राओं द्वारा विभिन्न स्तरों पर प्रबंधतंत्र के विरुद्ध शिकायत की गयी परन्तु अवैध कक्षाओं का संचालन बदस्तूर आज भी जारी है।
शासनादेश के अनुसार फर्जी विद्यालयों/ कक्षाओं के संचालन पर कार्यवाही के साथ-साथ एक लाख रूपये जुर्माने का भी प्रावधान भी है परन्तु शिक्षा माफिया के साथ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण अवैध संचालित विद्यालयों के विरुद्ध न तो कार्यवाही की जाती है और न ही जुर्माना जिससे शासन की मंशा पर कुठाराघात हो रहा है और सरकारी खजानें का नुकसान किया जा रहा है। उपरोक्त अवैध संचालित विद्यालय के विरुद्ध कई छात्र/छात्राओं द्वारा भी शिकायत की गई परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई उपरोक्त विद्यालय द्वारा कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता होने के बावजूद कक्षा 12 तक की कक्षाओं का अवैध संचालन किया जाता है।
जिनका पंजीकरण रामप्रसाद कुशवाहा इंटर कालेज पहुंतेरा माधौगंज हरदोई तथा आर०एन०इंटर कालेज मढिया जफरपुर हरदोई में कराया जाता है जिसकी भी जाँच कराया जाना आवश्यक है। उपरोक्त अवैध संचालित विद्यालय आर०पी०के० पब्लिक इंटर कालेज नेकपुर हातिमपुर विकास खण्ड बिलग्राम जनपद हरदोई का कक्षा 6 से 12 तक का मान्यता आवेदन भी दो बार माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा निरस्त किया जा चुका है फिर भी उपरोक्त विद्यालय प्रबंधतंत्र की मनमानी और दबंगई का आलम यह है कि निरंतर क्षेत्रीय अभिभावकों की आँखों में धूल झोककर अवैध रूप से कक्षा 6 से 12 तक की अवैध कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है।
अवैध संचालित कक्षाओं के सम्बन्ध में शिकायत किये जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई द्वारा कार्यवाही हेतु गेंद को एक दूसरे के पाले में डाल दिया जाता है। शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या DE/1505-1506/2024-25 दिनांक 13 अगस्त 2024 को मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक लखनऊ मंडल लखनऊ को उपरोक्त अवैध संचित विद्यालय को बंद कराने तथा प्रबन्धक द्वारा दिए गए झूठे शपथ पत्र के आधार पर विद्यालय की कक्षा 1 से 5 तक की मान्यता समाप्त करने तथा प्रबन्धक के विरुद्ध झूठा शपथ पत्र देने के आरोप में धोखाधड़ी की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही किये जाने के लिए लिखा गया था परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई।
इसके उपरांत यतीन्द्र कुमार विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1145/अडसठ-3-2024 दिनांक 22/10/2024 द्वारा बेसिक शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ को उपरोक्त अवैध संचालित विद्यालय की जाँच हेतु लिखा गया था परन्तु इस पर भी कोई कार्यवाही नहीं की गयी।शिकायकर्ता द्वारा अवैध संचालित विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही / जुर्माना कराने तथा विद्यालय को बन्द कराने की शासन व मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई गई है।लेकिन विभागीय जिम्मेदार आज तक शासन व मुख्यमंत्री के आदेश को अमली जामा पहनाने में नाकाम क्यों रहे यह राज मुख्यमंत्री की जीरो टोरलेन्स नीति का हरदोई शिक्षा विभाग के जिम्मेदार सार्वजनिक करने में अपने आप को असमर्थ दिखा रहे हैं।ऐसी चर्चा विभागीय स्तर से जुड़े सूत्रों से पता चली है।
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