दोषी बब्बन को 10 वर्ष की कठोर कैद, साढ़े नौ वर्ष पूर्व लड़की के साथ हुए दुष्कर्म का मामला।

 सोनभद्र -अजीत कुमार सिंह

IMG-20250206-WA0075(1)

 

सोनभद्र।अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/सीएडब्लू , सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने वृहस्पतिवार को साढ़े नौ वर्ष पूर्व हुए दुष्कर्म के मामले सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी बब्बन उर्फ़ सन्तोष खरवार को 10 वर्ष की कठोर कैद व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Haryana: हरियाणा में रोडवेज-स्कूल बस की टक्कर में छात्रा की मौत, जानें कहां हुआ हादसा  Read More Haryana: हरियाणा में रोडवेज-स्कूल बस की टक्कर में छात्रा की मौत, जानें कहां हुआ हादसा

अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।अभियोजन पक्ष के मुताबिक मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिला अंतर्गत चितरंगी थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने जुगैल थाने में दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी 24 जून 2012 को अपना कपड़ा सिलाने जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव में गई थी।

Haryana: हरियाणा में घने कोहरे से भीषण सड़क हादसा, कई लोगों की मौत; 40 से ज्यादा वाहन टकराए Read More Haryana: हरियाणा में घने कोहरे से भीषण सड़क हादसा, कई लोगों की मौत; 40 से ज्यादा वाहन टकराए

वापस लौटते समय बेटी को रास्ते में अकेला पाकर बब्बन उर्फ संतोष खरवार पुत्र पोलारे खरवार निवासी गर्दा, थाना जुगैल, जिला सोनभद्र ने दोपहर 12 बजे उसे पकड़ कर झाड़ी में ले गया और उसके साथ जबरन बलात्कार किया और भाग गया। लड़की को वेहोशी हालत में सूचना मिलने पर मौके से लेकर आया। होश आने पर बेटी ने आपबीती बताई। बब्बन ने उसे धमकी दिया कि अगर थाने अथवा कही भी सूचना दिया तो खैर नहीं रहेगी। इससे वह काफी डर गया था

Haryana Weather: हरियाणा में कल से बदलेगा मौसम, विभाग ने जारी किया ये अलर्ट  Read More Haryana Weather: हरियाणा में कल से बदलेगा मौसम, विभाग ने जारी किया ये अलर्ट

लेकिन लोगों के सहयोग से थाने पर सूचना दे रहा हूं। आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। इस तहरीर पर एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने विवेचना किया। पर्याप्त सबूत मिलने पर विवेचक ने चार्जशीट दाखिल किया था।मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान और पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी बब्बन उर्फ संतोष खरवार को 10 वर्ष की कठोर कैद व 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। वहीं कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश त्रिपाठी ने बहस की।

 

About The Author

स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।

Post Comment

Comment List

आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

नेतन्याहू से मुलाकात के बाद जयशंकर का कड़ा संदेश, आतंकवाद पर भारत–इज़राइल एकजुट नेतन्याहू से मुलाकात के बाद जयशंकर का कड़ा संदेश, आतंकवाद पर भारत–इज़राइल एकजुट
International Desk  यरूशलम। भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने इज़राइल की आधिकारिक यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू...

Online Channel