बलरामपुर में दैवीय आपदा निधि का पैसा गबन करने वाला प्रधान गिरफ्तार

बीते 17 जून को पीड़िता की चार बेटियों के डूबने पर16 लाख का मिला था सहयोग, प्रधान ने 6 लाख थे हड़पे

बलरामपुर में दैवीय आपदा निधि का पैसा गबन करने वाला प्रधान गिरफ्तार

ब्यूरो चीफ दिवाकर कसौधन की रिपोर्ट 

बलरामपुर

बलरामपुर जनपद में शुक्रवार को दैवीय आपदा निधि का पैसा गमन करने वाले ग्राम प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार ने शुक्रवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। मामला बलरामपुर के थाना रेहरा बाजार का है जहां पर बीते 17 जून 2024 को एक पीड़िता को उसकी चार पुत्रियां के डूबने पर 16 लख रुपए की सहयोग राशि सरकार द्वारा दी गई थी जिसमें से वहां के प्रधान ने 6 लख रुपए हड़प लिए थे। जिसको लेकर पीड़ित ने शिकायत की थी शिकायत के बाद लगभग 5 माह बाद दबंग प्रधान पर कार्रवाई हुई है।

मामले पर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर विकास कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 18 जुलाई 2024 को आवेदक अलखराम लेखपाल क्षेत्र महदेइया सिरसिया तहसील उतरौला द्वारा थाना रेहरा बाजार में मु0अ0सं0 207/2024 अन्तर्गत धारा 318(4), 316(2) बीएनएस बनाम जाबिर अली पुत्र साबिर अली वर्तमान ग्राम प्रधान ग्राम कालू बनकट बिलरिया व विनय वर्मा पुत्र रामचन्दर निवासी इमिलिया बनधुसरा के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था। जिसमें बताया था कि 17 जून 2024 को जन्नतुननिशा पत्नी राजू निवासी ग्राम कालू बनकट की चार पुत्रीयों की मृत्यु कुंआनो नदी में डूबने से हो गयी थी, जिसके उपरान्त दैवीय आपदा निधि से जन्नतुननिशा को 16 लाख रूपये की आर्थिक सहायता धनराशि 16 जुलाई 2024 को जिला कोषागार बलरामपुर से ट्रान्सफर किया गया था। जिसमें से जाबिर अली ने 18 जुलाई 2024 को विनय मेडिकल स्टोर के नाम से संचालित खाते में 06 लाख धनराशि नेफ्ट करा दिया । जब इसकी जानकारी पीड़ित परिवार को मिला तो उसके द्वारा ग्राम प्रधान से पैसे वापस मांगा जिसपर ग्राम प्रधान ने सुला समझौता का दबाव बनाते हुए पीड़ित को धमकी दिया। जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की शिकायत पर पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी गई। वहीं शुक्रवार आज पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान को गिरफ्तार कर लिया है।ग्राम प्रधान जाबिर अली द्वारा लाभार्थी को सरकार द्वारा दी गयी आपदा धनराशि का गबन करने का पुष्टि किया है। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर धारा 316(5) बीएनएस की बढोत्तरी की है। आरोपी ग्राम प्रधान को पुलिस ने जेल भेज दिया है।

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