गोरखपुर : कोर्ट ने  2 साल की सजा 60 हजार का लगाया जुर्माना

फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील  हरकतें करता था आरोपी, जुर्माने  की आधी राशि  पीड़िता को दिया जाएगा ,एसएसपी के आदेश पर दर्ज हुआ था मुकदमा

गोरखपुर :  कोर्ट ने  2 साल की सजा 60 हजार का लगाया जुर्माना

जिला ब्यूरो /शत्रुघ्न मणि त्रिपाठी

गोरखपुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वरिष्ठ अभियोजन अधिकारियों की पैरवी से फर्जी फेसबुक जरिए आईडी बनाकर पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करने के  आरोपी को  2 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है , और उसके साथ  60 हजार रूपये  दण्ड जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को  दिए जाने को आदेश दिए गए है।

  जनपद के बड़हलगंज थाना निवासी वादी ने एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया था कि उसकी बहन जो बीएड की छात्रा है, जो किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उसकी फोटो  मोबाइल नंबर उस पर डाल दिया और अश्लील  हरकतें कर रहा है ।

फोन करके  अश्लील  बातें कर रहा है जिससे वादी की बहन परेशान हो चुकी थी ,एसएसपी के आदेश पर बड़हलगंज में अभियोग पंजीकृत किया गया था,  विवेचना साइबर सेल को दी गई, साइबर सेल द्वारा गहनता से विवेचना कर  अभियुक्त दुर्गा वर्मा उर्फ सुमित वर्मा पुत्र विश्वदेव प्रसाद निवासी हनुमानगढ़ी थाना बढ़हलगंज गोरखपुर,नाम का व्यक्ति ने  पीड़िता की फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील हरकतें की है, इसके प्रबल साक्ष्य पाए जाने पर विवेचना उपरांत अभियुक्त सुमित वर्मा दुर्गा वर्मा उर्फ़ सुमित वर्मा के विरुद्ध धारा 419, 420 आईपीसी और 66 ग आईटी एक्ट की धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

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 अभियोग का विचारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में हुआ, अभियोजन द्वारा सभी उपलब्ध साक्षी और साइबर सेल द्वारा एकत्र दस्तावेजी साक्ष्य दौरान विचारण न्यायालय में प्रस्तुत किया, सुनवाई उपरांत अभियोजन अपना कथानक सिद्ध करने में सफल रहा,जिस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती त्विषी श्रीवास्तव द्वारा  आज गुरूवारअभियुक्त दुर्गा वर्मा उर्फ सुमित वर्मा को सभी धाराओं में दोषी पाते हुए दो साल के कारावास और 60 हजार रुपए दंड से दंडित किया, कोर्ट के आदेश में जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को दी जाएगी,

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पैरवी - संदीप सिंह वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी व प्रत्युष दूबे अभियोजन अधिकारी द्वारा किया गया जिसका नतीजा रहा की सीजेएम कोर्ट ने 60000 जुर्माना के साथ 2 साल की कठोर सजा दी।

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