दुष्कर्म के दोषी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष कठोर कारावास

 कुल ₹56,000/- अर्थदंड से किया गया दंडित

 दुष्कर्म के दोषी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10-10 वर्ष कठोर कारावास

 

 


   थाना चौरी क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग बहला-फुसलाकर भगा ले जाने एवं दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0-108/2018 धारा-363 366 376 भादवि व 3/4,16/17 पॉक्सो एक्ट में स्थानीय पुलिस द्वारा वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन व त्वरित विवेचनात्मक कार्यवाही के पश्चात आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। 

 डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा स्थानीय पुलिस को वैज्ञानिक विवेचना कर दोषी को शीघ्र सजा दिलाए जाने हेतु निर्देशित किया गया। मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बंधित अपराध में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध मा0 न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक कौलेश्वर पांडे की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-20.05.2023 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सो), कोर्टसं0-1, भदोही द्वारा दोष सिद्ध अभियुक्त  असलम पुत्र रज्जाक निवासी निदुर बाजार थाना चौरी जनपद भदोही को अन्तर्गत धारा 363 368 376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए *10 वर्ष कठोर कारावास व ₹40,000/-* अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 नाबालिग को भगा ले जाने एवं दुष्कर्म में षड़यंत्र के अनुसरण की दोषी अभियुक्ता शाहजहां बेगम निवासी डोमनपुर पल्हैया थाना चौरी जनपद भदोही को अन्तर्गत धारा 363 366 भा0द0वि0 व 16/17 पाक्सो एक्ट के अन्तर्गत दोषसिद्ध करते हुए *10 वर्ष कठोर कारावास व ₹16,000/-* अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अर्थदंड की ₹20,000/- धनराशि बतौर प्रतिकर पीड़िता को दी जाएगी।

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