पुलिस व हल्का लेखपाल पर अवैध रूप से मिट्टी खनन करवाने का आरोप

Swatantra Prabhat UP Picture
Published On

कारोबारियों समेत हल्का लेखपाल व पुलिस के खिलाफ जांच कर विधिक कार्यवाही करने की मांग

महराजगंज। नौतनवां तहसील अन्तर्गत ग्राम सभा अराजी सरकार उर्फ केवटलियां टोला लोधपुरवा निवासी पंचम पुत्र गनेशी ने नौतनवां तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में मिट्टी खनन माफिया व हल्का लेखपाल और सोनौली पुलिस के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही करने की मांग की है। नौतनवां तहसील में आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में दिये गये शिकायती पत्र में पंचम ने लिखा है कि ग्राम बरगदवां ऊर्फ गनवरियां में मल्लू पुत्र नारद निवासी महुअवां, घिसू पुत्र लोबर व बन्नी पुत्र बुद्धु , गिदाडू पुत्र अज्ञात निवासी रगरगंजवा कुन्सेरवा द्वारा इन दिनों पुलिस व हल्का लेखपाल के मिलीभगत से मिट्टी खनन का कारोबार बिना किसी रोक टोक के किया जा रहा है।

IMG_20221120_130455

उक्त लोगों द्वारा भोर होते ही बरगदवां ऊर्फ गनवरियां भूमि से खेतों में जेसीबी लगाकर अवैध रूप से मिट्टी का खनन किया जा रहा है। साथ ही मिट्टी ढोने के लिए सर्वाधिक कृषि कार्य के लिए पंजीकृत ट्रैक्टर-ट्रालियों का प्रयोग नियम विरुद्ध किया जा रहा है। आरोप है कि पुलिस विभाग सब कुछ जानते हुए भी इसे रोकने में दिलचस्पी नहीं-नहीं ले रही है। मिट्टी माफिया नियम कानून की परवाह किए बगैर अवैध रूप में मिट्टी खनन कराने में लगे हुए हैं। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर-ट्रालियों पर मिट्टी लदवाकर उन्हें व्यावसायिक उपयोग के लिए भेजा जा रहा है।

IMG_20221120_130518

गोरखपुर: फर्जी पासपोर्ट कांड में बड़ा एक्शन: आरोपी के घर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी, Read More गोरखपुर: फर्जी पासपोर्ट कांड में बड़ा एक्शन: आरोपी के घर ढोल-नगाड़ों के साथ मुनादी,

शिकायतकर्ता का आरोप है कि बिना आनलाइन आवेदन के ही मनमाने तरीके से मिट्टी का खनन कराया जा रहा है तथा नियमों की अनदेखी कर मानक से अधिक मिट्टी की खोदाई की जा रही है।

आमसभा में मई माह के प्रथम सप्ताह में संयुक्त अधिवक्ता संघ के चुनाव का हुआ ऐलान  Read More आमसभा में मई माह के प्रथम सप्ताह में संयुक्त अधिवक्ता संघ के चुनाव का हुआ ऐलान 

मामले में शिकायतकर्ता पंचम पुत्र गनेशी ने उक्त कारोबारियों समेत हल्का लेखपाल व सोनौली पुलिस के खिलाफ जांच कर विधिक कार्यवाही करने की मांग की है।

अदालत का फैसला, हत्या के दोषी हीरालाल अगरिया को सश्रम आजीवन कारावास, 10 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद Read More अदालत का फैसला, हत्या के दोषी हीरालाल अगरिया को सश्रम आजीवन कारावास, 10 हजार रूपये अर्थदंड, न देने पर 3 माह की अतिरिक्त कैद

About The Author

Post Comments

Comments