न.पा.परिषद गंगाघाट द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की उड़ाई जा रही धज्जियां।

न.पा.परिषद गंगाघाट द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम की उड़ाई जा रही धज्जियां।

जबकि संविधान में नियमता कोई भी सूचना 30 दिन के अन्दर  सूचना प्राप्त कर्ता को उपलब्ध कराना निहित है।


स्वतंत्र प्रभात 


 नगर पालिका परिषद गंगाघाट के अधिशासी अधिकारी को कानून का तनिक भी डर नहीं है।अधिशासी अधिकारी द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धज्जियां उड़ा कर आम जनता के मौलिक अधिकरो का हनन किया जा रहा है।


सूचना अधिकार अधिनियम के तहत ठाकुर प्रसाद बाजपेई निवासी शुक्लागंज ने छः अगस्त दो हज़ार इक्कीस को नगरपालिका परिषद गंगा घाट से एक मृत्यु प्रमाण पत्र के संबंध में जन सूचना अधिकार के तहत जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था।किंतु लगभग चौवन पछपन  दिन बीत जाने के बाद भी अधिशासी अधिकारी द्वारा उपरोक्त सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।जबकि संविधान में नियमता कोई भी सूचना 30 दिन के अन्दर  सूचना प्राप्त कर्ता को उपलब्ध कराना निहित है।

शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी कृष्ण कांति के पिता कमलेश बिहारी की मृत्यु पन्द्रह  जून दो हजार उन्नीस को  संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ में हुई थी जबकि नगर पालिका द्वारा कमलेश बिहारी की मृत्यु का स्थान सुभाष नगर शुक्लागंज उन्नाव दर्शित कर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है

 जो गलत है।इस संबंध में नगर पालिका परिषद गंगा घाट के अधिशासी अधिकारी से फोन पर वार्ता करने पर बताया गया कि अगर सूचना प्राप्त कर्ता  को लेट हुआ है तो वह अपील करने के लिए स्वतंत्र है।

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