एसडीएम तिलहर ने पूर्ति निरीक्षकों से मांगा स्पष्टीकरण

एसडीएम तिलहर ने पूर्ति निरीक्षकों से मांगा स्पष्टीकरण

शाहजहांपुर।कार्यालय उप जिलाधिकारी  तिलहर से पूर्ति निरीक्षक रूपेश जैन, पवन सुधाकर, वीरपाल को उप जिला अधिकारी की तरफ से अनुपस्थित नोटिस भेजा गया।


शाहजहांपुर।कार्यालय उप जिलाधिकारी  तिलहर से पूर्ति निरीक्षक रूपेश जैन, पवन सुधाकर, वीरपाल को उप जिला अधिकारी की तरफ से अनुपस्थित नोटिस भेजा गया। जैसा कि आप अवगत हैं कि आप की तैनाती तहसील तिलहर के ब्लॉक निगोही में पूर्ति निरीक्षक  के पद पर की गई है। आप द्वारा अपनी तैनाती समय से नित्य निर्धारित दिवसों में आपूर्ति कार्यालय तिलहर में उपस्थित रहकर शासकीय कार्य संपादित नहीं किया जा रहा है।

जिस के दृष्टिगत अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय आदेश पत्रांक दिनांक 2 फरवरी 2022 के द्वारा तहसील तिलहर में तैनात सभी पूर्ति निरीक्षकों के मध्य उपस्थित दिवसों का निर्धारण करते हुए सभी को स्पष्ट रूप से आदेशित किया गया था, कि सभी उप निरीक्षक निर्धारित दिवस में आपूर्ति कार्यालय तिलहर में उपस्थित रहकर अपने अपने क्षेत्र से संबंधित जन समस्याओं का नियुक्त नियमानुसार गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करते हुए आपूर्ति कार्यालय मैं उपलब्ध उपस्थिति पंजिका में अपने-अपने हस्ताक्षर करेंगे साथ ही निर्धारित दिवसों में बिना अधोहस्ताक्षरी की पूर्व लिखित अनुमति के तहसील मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे। उपरोक्त प्रकार से निर्गत स्पष्ट आदेश के बावजूद भी आप आपूर्ति कार्यालय तिलहर में लगातार अनुपस्थिति चल रहे हैं। इस संबंध में आप द्वारा अधोहस्ताक्षरी से अभी तक कोई भी  लिखित अवकाश प्रार्थना पत्र स्वीकृत नहीं कराया गया।

इस बात की पुष्टि आज दिनांक 18 फरवरी 2022 को जब आपूर्ति कार्यालय तिलहर का औचक निरीक्षण किया गया, तो आप अनुपस्थिति पाए गए जब निरीक्षण के समय उपस्थिति आपूर्ति लिखो से उपस्थित पंजिका मांगी गई तो उनके उनके द्वारा उपस्थिति पंजिका उपलब्ध कराई गई। जिसमें महा फरवरी 2022 के प्रारंभ से आज तक आपके हस्ताक्षर अंकित नहीं पाए गए जिस को मौके पर ही अधोहस्ताक्षरी द्वारा आपकी अनुपस्थिति दर्ज करते हुए पंजिका को सील किया गया। उपरोक्त अनुसार आप द्वारा किया गया कृत्य शासनादेश संख्या 1233 /47-का -3-2020-9/30/20 दिनांक 1 दिसंबर 2020 में निहित व्यवस्था के साथ-साथ अधोहस्ताक्षरी के आदेश का भी स्पष्ट उल्लंघन है। 

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत आपको सुनवाई का एक अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में आप अपना लिखित स्पष्टीकरण मैं तो साक्ष्यों यदि हो तो पत्र प्राप्त के दो दिवस के अंदर प्रत्येक दशा में आदर्श शास्त्री के समक्ष उपस्थित हो प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें यदि निर्धारित अवैध में आपका स्पष्टीकरण एक प्रकार से इस कार्यालय में प्राप्त नहीं होता है या आप द्वारा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उपरोक्त वर्णित शासनादेश में निहित व्यवस्था के अंतर्गत प्रकरण में आवश्यक कार्रवाई संपादित कर दी जाएगी।

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