जितेंद्र सिंह हत्याकांड के मामले में दो हत्यारोपियों की जमानत अर्जी खारिज
बस्ती। बस्ती जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तृतीय की अदालत ने बहुचर्चित जितेंद्र सिंह हत्याकांड के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज कर दी हैलालगंज थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड जितेंद्र सिंह के मामले में अमित कुमार सिंह उर्फ छोटू तथा वीरेंद्र पाल की उर्फ बब्बू की जमानत अर्जी खारिज की गई है।
बस्ती। बस्ती जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार तृतीय की अदालत ने बहुचर्चित जितेंद्र सिंह हत्याकांड के मामले में दो की जमानत अर्जी खारिज कर दी हैलालगंज थाना क्षेत्र के चर्चित हत्याकांड जितेंद्र सिंह के मामले में अमित कुमार सिंह उर्फ छोटू तथा वीरेंद्र पाल की उर्फ बब्बू की जमानत अर्जी खारिज की गई है। जिला शासकीय फौजदारी अधिवक्ता परिपूर्णानंद पांडेय व सहायक शासकीय फौजदारी अधिवक्ता जय गोविंद सिंह ने न्यायालय को बताया कि दो जनवरी 2022 को बनकटी बाजार में मृतक जितेंद्र सिंह अपनी ड्राइवर राहुल के साथ अपनी कार से देंईसांड़ बाजार की तरफ से बनकटी बाजार आ रहे थे।

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