प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत द्वितीय चक्र का वितरण 20 मई से 

बहराइच । जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप ने बताया कि जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को माह मई 2021 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत द्वितीय चक्र के खाद्यान्न का वितरण 20 मई से 31 मई तक किया जायेगा। उन्होनें

बहराइच ।
जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप ने बताया कि जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों को माह मई 2021 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अन्तर्गत द्वितीय चक्र के खाद्यान्न का वितरण 20 मई से 31 मई तक किया जायेगा।
                   उन्होनें बताया कि वितरण में अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को प्रति यूनिट 05 किग्रा.(03 किग्रा. गेहूॅ तथा 02 किग्रा. चावल) निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। उन्होनें समस्त कार्डधारको से अपील की है कि वितरण अवधि में सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के माध्यम से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकते है।

कृषि बीज भण्डारों पर पर्याप्त मात्रा में बीज उपलब्ध

बहराइच 
जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि खरीफ-2021 में बुआई के लिए जनपद में कृषि विभाग के विकास खण्ड स्तरीय राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर गुणवत्तायुक्त प्रमाणित एवं आधारीय बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी है। राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर धान एनडीआर-2064 प्रजाति 110 कुन्टल, एनडीआर-2065 प्रजाति 505, पीआर-121 प्रजाति 110, सांभा सब-1 प्रजाति 210, गोइंट्रा विन्धन-3 प्रजाति 17.40, पन्त-26 प्रजाति 79.80, सीओ-51 प्रजाति 65, उर्द पीयू-31 प्रजाति 08, मंूगफली जीजेजी-31, प्रजाति 15.15 व ढैचा प्रजाति 600 कुन्टल उपलब्ध है।
उन्होने बताया कि इसके अतिरिक्त धान सांभा मंसूरी बीपीटी-5204, धान एचयूआर-1309 व धान मालवीय सुगन्धा(एचयूआर- 917) बीज भी आगामी एक सप्ताह के अन्दर जनपद के राजकीय कृषि बीज भण्डारों पर उपलब्ध करा दिया जायेगा। किसान भाई खरीफ-2021 में अपने विकास खण्ड के प्रभारी राजकीय कृषि बीज भण्डार से आधार कार्ड, बैंक पासबुक व खसरा/खतौनी की छायाप्रति के साथ सम्पर्क कर निर्धारित मूल्य पर बीज क्रय कर सकते है। बीज पर देय अनुदान का भुगतान बीपीटी के माध्यम से सम्बन्धित कृषक के बैंक खाते में किया जायेगा। खरीफ-2021 में धान बीजों की ब्रिकी पर 10 वर्ष तक की नोटीफाइड प्रजाति पर मूल का 50 प्रतिशत तथा 10 वर्ष से अधिक की प्रजाति पर रू. 1300 प्रति कुन्टल का अनुदान अनुमन्य है।
                 जिला कृषि अधिकारी कुमार ने बताया कि धान मोटा प्रमाणित बीज 3480 रू. प्रति कु. एवं आधारीय 3580 रू. प्रति कुं, धान महीन प्रमाणित बीज 3510 रू. प्रति कु एवं आधारीय 3610 रू. प्रति कु, धान बासमती प्रमाणित बीज 4380 रू. प्रति कु एवं आधारीय 4480 रू. प्रति कु, अरहर(अल्प अवधि) प्रमाणित बीज 9670 रू. प्रति कु एवं आधारीय 9970 प्रति कुं, उर्द प्रमाणित बीज 11660 रू. प्रति कु एवं आधारीय 12440 रू. प्रति कु, मूंग प्रमाणित बीज 11300 रू. प्रति कु एवं आधारीय 12080 रू. प्रति कु, मुंगफली  प्रमाणित बीज 7230 रू. प्रति कु एवं आधारीय 7530 रू. प्रति कु तथा ढैचा सत्यापित प्रमाणित बीज 5500 रू. प्रति कुन्टल दर निर्धारित है।
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