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नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु अधूरे आवेदन होंगे निरस्त, दिव्यांग पेंशन के लिए नए नियम लागू
नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है
प्रतापगढ़। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी अभय कुमार श्रीवास्तव ने जनपद के दिव्यांगजनो को सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के शासनादेश के संशोधित नियम के अनुसार पोर्टल पर नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु आनलाइन आवेदन कराते हुये स्वीकृति किये जाने का प्राविधान है। जनपद के दिव्यांगजनो द्वारा पेशन पोर्टल http://sspy-up.gov.in पर नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करते समय वांछित अभिलेख पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक है।
जिनमें सीएमओ द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण पत्र 40 प्रतिशत से कम न हो, आय प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र 46080 शहरी क्षेत्र 56460 से अधिक न हो, बैंक पासबुक की छायाप्रति, ग्रामसभा का प्रस्ताव, राशनकार्ड, एक पासपोर्ट साईज फोटो व मोबाइल नम्बर आवश्यक है। उन्होने बताया है कि ऐसे दिव्यांगजन जिनके द्वारा पूर्व में नवीन दिव्यांग पेंशन हेतु आनलाइन आवेदन किया गया है परन्तु वांछित अभिलेख में से ग्रामसभा की खुली बैठक का प्रस्ताव/खण्ड विकास अधिकारी की संस्तुति आय प्रमाण पत्र आदि अपलोड नहीं किये गये है,उनके आवेदन पत्र शासनादेशानुसार निरस्त कर दिया गया है। नवीन व्यवस्थानुसार पात्र दिव्यांग आवेदक फिर से पूरी कार्रवाई कर आवेदन करे।
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