कालाबाजारी के आरोप में गैस एजेंसी के मालिक समेत तीन पर मुकदमा दर्ज

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जलालपुर, अम्बेडकर नगर।
 
शुकवार को अपरान्ह 2.30 बजे पूर्ति निरीक्षक जलालपुर एवं पूर्ति निरीक्षक बसखारी के साथ मेसर्स जलालपुर गैस सर्विस जलालपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जलालपुर गैस एजेन्सी के प्रोपराइटर विनोद कुमार सिंह उपस्थित पाये गए। अधिकारियों द्वारा जलालपुर गैस एजेन्सी पर उपलब्ध स्टाक रजिस्टर का अवलोकन किया गया। अवलोकन किये जाने पर पाया गया कि जलालपुर एजेन्सी द्वारा माह 01 मार्च 2026 से दिनांक 02 अप्रैल 2026 तक अद्यतन पाया गया, जिसके अनुसार घरेलू 14.2 किया के 6773 एलपीजी सिलेण्डर के आमद के सापेक्ष 6277 सिलेण्डर की बिकी की प्रविष्टि की गई थी। इस प्रकार 496 गैस सिलेण्डर 02 अप्रैल को बिकी के बाद 03 अप्रैल की बिक्री हेतु ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए था, किन्तु गैस एजेन्सी के स्टाक रजिस्टर पर 2 अप्रैल को  सिलेण्डरों की बिकी के उपरान्त दिनांक 03 अप्रैल हेतु ओपनिंग बैलेन्स 342 सिलेण्डर की आमद के बावजूद 846 सिलेण्डर की प्रविष्टि ही अंकित पायी गयी।
 
14.2 किग्रा० के भरे हुए 697 एलपीजी सिलेण्डर कम पाये गये। जबकि 14.2 किग्रा वाले 657 अदद खाली सिलेण्डर अधिक पाये गये।  05 किग्रा के भरे हुए 4 सिलेण्डर अधिक पाये गये। 05 किग्रा के 24 अदद खाली सिलेण्डर अधिक पाये गये। 10 किग्रा वजन के इण्डेन इक्स्ट्रालाइट भरे हुए 14 सिलेंडर कम पाये गये जबकि 10 किग्रा वजन वाले इण्डेन इक्स्ट्रालाइट खाली 01 सिलेंडर अधिक पाया गया। 19 किग्रा एलपीजी नैनोकट 02 अदद खाली सिलेण्डर अधिक पाये गये।
 
जिलापूर्ति अधिकारी ने बताया कि उपरोक्त स्थिति से यह प्रतीत होता है कि में. जलालपुर गैस एजेन्सी द्वारा अभिलेखों के रख रखाव के साथ कूट रचना कर हेरा-फेरी की जाती है और व्यक्तिगत लाभ के लिए गैस एजेन्सी द्वारा एलपीजी गैस सिलेण्डरों की कालाबाजारी की गयी है।
 
जिसके बाद जिलाधिकारी  के अनुमोदन आदेश के क्रम में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत मेसर्स जलालपुर गैस एजेन्सी के प्रोपराइटर विनोद कुमार सिंह. मैनेजर सुरेन्द्र मिश्रा व कम्प्यूटर आपरेटर सौरभ के विरूद्ध कोतवाली जलालपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है।

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