Haryana: हरियाणा में महिला सरपंच को किया गया बर्खास्त, जानें क्या है वजह
Haryana News: हरियाणा पंचायती राज विभाग ने सीवन ब्लॉक के गांव आंधली की महिला सरपंच परमजीत कौर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने उन्हें सरपंच पद से बर्खास्त कर दिया है और आगामी छह वर्षों तक किसी भी पंचायत चुनाव में भाग लेने पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई ग्राम पंचायत की भूमि के कथित दुरुपयोग और नियमों की अनदेखी के आरोपों के आधार पर की गई है।
बिना लीज पंचायत भूमि पर करवाई खेती
ओटीपी साझा कर कराया फसल पंजीकरण
आरोपों में यह भी सामने आया कि सरपंच ने अपने मोबाइल फोन का ओटीपी पट्टेदारों को साझा किया। इसके जरिए ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंचायत भूमि का फसल पंजीकरण करवाया गया, ताकि पट्टेदार सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकें और अपनी फसल मंडियों में बेच सकें। इस पूरे मामले से ग्राम पंचायत को आर्थिक नुकसान हुआ।
शिकायत के बाद शुरू हुई विभागीय जांच
यह मामला मई और जून 2024 का बताया जा रहा है। गांव निवासी अवतार सिंह ने तत्कालीन उपायुक्त को शिकायत दी थी कि पंचायत भूमि पर बिना लीज अवैध रूप से खेती करवाई जा रही है। शिकायत के आधार पर पंचायती राज विभाग ने मामले की जांच शुरू की।
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जांच रिपोर्ट में सामने आया कि सरपंच परमजीत कौर ने न तो जांच प्रक्रिया में सहयोग किया और न ही समय पर अपना पक्ष रखा। रिपोर्ट में पंचायत भूमि को बिना लीज दिए ओटीपी साझा कर अवैध फसल पंजीकरण कराने की पुष्टि भी हुई।
नोटिस और सुनवाई के बाद फैसला
विभाग की ओर से सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और निजी सुनवाई का अवसर भी दिया गया। हालांकि, उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया। सभी तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर विभाग ने उन्हें पद से हटाने का निर्णय लिया।
छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक
जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी रितु लाठर ने बताया कि पूरी कार्रवाई जांच रिपोर्ट और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बर्खास्त सरपंच अब अगले छह वर्षों तक किसी भी पंचायत चुनाव के लिए अयोग्य रहेंगी।
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संदीप कुमार मीडिया जगत में पिछले 2019 से ही सक्रिय होकर मीडिया जगत में कार्यरत हैं। अख़बार के अलावा अन्य डिजिटल मीडिया के साथ जुड़े रहे हैं। संदीप का पॉलिटिकल न्यूज, जनरल न्यूज में अनुभव रहा है। साथ ही ऑनलाइन खबरों में काफी अनुभव है l

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