टोल पर यात्री के साथ हुई मारपिटाई मामले में बड़ा कदम ठेका रद्द
एजेंसी को एक वर्ष के लिए भविष्य की निविदाओं से वंचित करने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी, ₹5.3 करोड़ की बैंक गारंटी/परफॉर्मेंस सिक्योरिटी जब्त
उत्तर प्रदेश के बारा टोल प्लाज़ा पर राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ता के साथ दुर्व्यवहार के मामले में एनएचएआई ने यूज़र शुल्क संग्रहण अनुबंध समाप्त किया गया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए एजेंसी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें घटना के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा कदाचार के लिए एजेंसी को एक वर्ष की अवधि के लिए एनएचएआई की किसी भी निविदा अथवा अनुबंध में भाग लेने से वंचित (डिबार) करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही बारा फी प्लाज़ा के मौजूदा अनुबंध के तहत जमा की गई ₹5.3 करोड़ की बैंक गारंटी/परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को जब्त एवं भुनाने (एन्कैशमेंट) का भी प्रस्ताव है।
यह घटना अनुबंध समझौते का गंभीर उल्लंघन है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से निर्धारित है कि ठेकेदार द्वारा तैनात कर्मी आम जनता के साथ किसी भी प्रकार का कदाचार या दुर्व्यवहार नहीं करेंगे तथा अपने आचरण में पूर्ण अनुशासन और शालीनता बनाए रखेंगे। यह घटना एजेंसी द्वारा अनुशासन, उचित पर्यवेक्षण और अनुबंधीय दायित्वों के पालन में गंभीर विफलता को दर्शाती है।
Read More महाभियोग प्रक्रिया को चुनौती देने वाली जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिजएनएचएआई सभी राष्ट्रीय राजमार्ग उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित एवं संरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है और टोल प्लाज़ाओं पर किसी भी प्रकार के कदाचार या अनुशासनहीनता के प्रति शून्य-सहिष्णुता की नीति अपनाता है।

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