Haryana: हरियाणा में नर्सिंग कॉलेज का संचालक गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

Haryana: हरियाणा में नर्सिंग कॉलेज का संचालक गिरफ्तार, जानें पूरा मामला

Haryana News: हरियाणा के हांसी जिले के नारनौंद क्षेत्र में स्थित कागसर गांव के खुशी नर्सिंग कॉलेज के संचालक जगदीश गोस्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी यौन शोषण के आरोपों में नहीं, बल्कि SC/ST एक्ट के तहत की गई है।

मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए 8 छात्राओं के बयान

मंगलवार (31 दिसंबर) को हांसी की मजिस्ट्रेट अदालत में करीब 8 छात्राओं के बयान दर्ज कराए गए। इनमें से दलित समुदाय की एक छात्रा ने बयान में आरोप लगाया कि कॉलेज संचालक जातिसूचक शब्दों और टिप्पणियों का इस्तेमाल करता था।

इस बयान के बाद छात्राओं की ओर से पहले दर्ज FIR में SC/ST एक्ट की धाराएं जोड़ी गईं, जिसके आधार पर पुलिस ने संचालक की गिरफ्तारी की।

5 दिन से धरने पर बैठी हैं छात्राएं

खुशी नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं पिछले 5 दिनों से धरने पर बैठी हुई हैं। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज संचालक उनके साथ अशोभनीय व्यवहार करता था।

Haryana: हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा अपडेट, अब इन महिलाओं को भी मिलेंगे 2100 रुपये  Read More Haryana: हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना को लेकर बड़ा अपडेट, अब इन महिलाओं को भी मिलेंगे 2100 रुपये

छात्राओं के मुताबिक संचालक उन्हें आपत्तिजनक शब्दों से संबोधित करता था। रात के समय हॉस्टल के कमरों में बिना अनुमति घुस जाता था और ड़कियों के भाई जब मिलने आते थे, तो उन्हें बॉयफ्रेंड बताकर अपमानित किया जाता था। 

Haryana: हरियाणा में मुठभेड़ के बाद 7 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, CIA की गोली से पैर में लगा छर्रा Read More Haryana: हरियाणा में मुठभेड़ के बाद 7 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार, CIA की गोली से पैर में लगा छर्रा

यौन उत्पीड़न के भी लगाए गए हैं आरोप

कई छात्राओं ने कॉलेज संचालक पर यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) के गंभीर आरोप भी लगाए हैं। हालांकि, पुलिस की ओर से फिलहाल SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जबकि अन्य आरोपों की जांच जारी बताई जा रही है।

New Expressway: हरियाणा के पलवल से अलीगढ़ तक बनेगा ये नया एक्सप्रेसवे, इन लोगों की बदलेगी किस्मत Read More New Expressway: हरियाणा के पलवल से अलीगढ़ तक बनेगा ये नया एक्सप्रेसवे, इन लोगों की बदलेगी किस्मत

About The Author

स्वतंत्र प्रभात मीडिया परिवार को आपके सहयोग की आवश्यकता है ।

Post Comment

Comment List

आपका शहर

अंतर्राष्ट्रीय

दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं, अन्य पांच आरोपियों को मिली राहत दिल्ली दंगों के बड़े साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला: उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं, अन्य पांच आरोपियों को मिली राहत
नई दिल्ली,  सुप्रीम कोर्ट ने आज 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े कथित 'बड़ी साजिश' मामले में बड़ा फैसला...

Online Channel