लिबर्टी शोरूम के मैनेजर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, टूटी चप्पल नहीं बदली, तो कोर्ट बोला- गिरफ्तार करके लाओ 

लिबर्टी शोरूम के मैनेजर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी, टूटी चप्पल नहीं बदली, तो कोर्ट बोला- गिरफ्तार करके लाओ 

सीतापुर जनपद सीतापुर में चप्पल न बदलने पर उपभोक्ता फोरम ने लिबर्टी शोरूम के मैनेजर के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया। कोर्ट ने एसपी अंकुर अग्रवाल को शोरूम मैनेजर को गिरफ्तार करके 2 जनवरी को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। दरअसल, 6 महीने की वारंटी के बाद भी चप्पल एक महीने में ही टूट गई। शिकायत पर शोरूम मैनेजर ने पहले टरकाया, फिर चप्पल तो रख लिया। न ही दूसरी चप्पल दी और ना ही पैसे लौटाए। इसके बाद उपभोक्ता फोरम ने शोरूम मैनेजर को नोटिस दिया, लेकिन वह पेश नहीं हुए। अवहेलना पर कोर्ट ने कार्रवाई का आदेश दिया। मामला 2022 का है।
 
बट्सगंज निवासी आरिफ ने 17 मई 2022 को ट्रांसपोर्ट चौराहे के पास लिबर्टी शोरूम से 1700 रुपए की एक जोड़ी चप्पल खरीदी थी। शोरूम मैनेजर मोहम्मद उस्मान ने उसे चप्पल पर 6 महीने की वारंटी दी थी। आरिफ का आरोप है एक महीने के अंदर ही चप्पल टूटने लगी। इसके बाद वह शोरूम गया मैनेजर से चप्पल बदलने को कहा, लेकिन मैनेजर ने मना कर दिया। दबाव डालने पर चप्पल तो रख ली, लेकिन नई चप्पल या रुपए वापस नहीं किए। लगातार परेशान होने के बाद पीड़ित आरिफ ने 17 अक्टूबर 2022 को जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत की।
 
फोरम की ओर से कई बार नोटिस भेजे जाने के बावजूद शोरूम मैनेजर न तो पेश हुए और न ही अपना पक्ष रखा। इसके बाद 8 जनवरी 2024 को फोरम ने आदेश पारित करते हुए चप्पल की कीमत के साथ मानसिक उत्पीड़न के लिए 2500 रुपए। मुकदमेबाजी की लागत के रूप में 5000 रुपए, कुल 9200 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया। फोरम के इस आदेश का भी पालन नहीं किया गया। इस कारण आरोपी शोरूम मैनेजर के खिलाफ उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत कार्रवाई शुरू की गई। जिला उपभोक्ता फोरम ने एसपी सीतापुर को पत्र लिखकर निर्देश दिया है कि 2 जनवरी 2026 तक हर हाल में गैर-जमानती वारंट जारी कराते हुए मैनेजर मोहम्मद उस्मान को गिरफ्तार कर फोरम के समक्ष पेश किया जाए एएसपी उत्तरी आलोक सिंह ने बताया- कोर्ट के आदेश का पालन कराया जाएगा। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा!!
 
 

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