Haryana: हरियाणा के थर्मल पावर प्लांट्स पर बड़ी कार्रवाई, बायोमास नियमों की अनदेखी पर CAQM सख्त

Haryana: हरियाणा के थर्मल पावर प्लांट्स पर बड़ी कार्रवाई, बायोमास नियमों की अनदेखी पर CAQM सख्त

Haryana News: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली से 300 किलोमीटर के दायरे में स्थित छह कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स को बायोमास को-फायरिंग नियमों का पालन नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन प्लांट्स में हरियाणा के हिसार, यमुनानगर और पानीपत स्थित थर्मल पावर स्टेशन भी शामिल हैं।

सीएक्यूएम ने नियमों के उल्लंघन को गंभीर मानते हुए इन सभी प्लांट्स पर कुल 61.85 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा (Environmental Compensation) लगाने का प्रस्ताव रखा है। आयोग का कहना है कि तय मानकों का पालन न करने से वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर दिल्ली-एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता पर पड़ता है।

नियमों के अनुसार, सभी कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट्स को कोयले के साथ न्यूनतम 5 प्रतिशत बायोमास पेलेट्स या ब्रिकेट्स का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होता है। इस व्यवस्था का उद्देश्य पराली और अन्य कृषि अपशिष्ट का उपयोग बढ़ाकर प्रदूषण को कम करना है।

विद्युत मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, पानीपत थर्मल पावर स्टेशन पर 8.98 करोड़ रुपये, यमुनानगर के दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन पर 6.69 करोड़ रुपये और हिसार के राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट पर 5.55 करोड़ रुपये का पर्यावरण मुआवजा लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

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