Haryana: हरियाणा CET नॉर्मलाइजेशन को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला, जान लें ये जरूरी खबर

Haryana: हरियाणा CET नॉर्मलाइजेशन को लेकर हाईकोर्ट ने सुनाया ये बड़ा फैसला, जान लें ये जरूरी खबर

Haryana News: हरियाणा में ग्रुप-C भर्ती के लिए आयोजित कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) के परिणामों में नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला लागू करने को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने इस विवाद पर पूर्ण विराम लगा दिया है। कोर्ट ने HSSC के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले के खिलाफ दायर याचिका को पहली ही सुनवाई में खारिज कर दिया।

याचिका में क्या थी मांग?

रोहतक निवासी पवन कुमार और अन्य अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर कहा था कि HSSC द्वारा अपनाया गया नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला कई उम्मीदवारों के लिए अन्यायपूर्ण साबित हो सकता है। उनका तर्क था कि इससे वास्तविक योग्यता के आधार पर चयन नहीं हो पाएगा और कई योग्य अभ्यर्थियों का नुकसान होगा।

कोर्ट ने क्या कहा?

याचिका को 29 अगस्त 2025 को अर्जेंट कैटेगरी में सूचीबद्ध किया गया था जस्टिस संदीप मोदगिल की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की और आज फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया कोर्ट ने माना कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में कोई अवैधता या अनुचितता नहीं है। इस फैसले को लाखों अभ्यर्थियों से जुड़ा मामला माना जा रहा था, इसलिए इसका असर राज्य की प्रतियोगी परीक्षाओं पर भी पड़ेगा।

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