पाकिस्तान ज़िंदाबाद’ कहना देशद्रोह नहीं, जब तक भारत की निंदा न की गई हो: हाईकोर्ट।
स्वतंत्र प्रभात
ब्यूरो प्रयागराज।
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को कहा कि भारत की निंदा किए बिना किसी दूसरे देश की प्रशंसा करना राजद्रोह नहीं है.बार एंड बेंच की एक रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने एक व्यक्ति को ज़मानत दे दी, जिन पर सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर शेयर करने का आरोप था जो कथित तौर पर ‘भड़काऊ और राष्ट्रहित के खिलाफ’ थी.
हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के पांवटा साहिब गांव के निवासी सुलेमान ने कथित तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एआई-जनरेटेड तस्वीर को ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ शब्दों के साथ शेयर किया था. इसके बाद, सुलेमान (जो एक फल विक्रेता है) के एक परिचित ने 27 मई को भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 152 के तहत उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन पर ‘पाकिस्तान के पक्ष में’ और प्रधानमंत्री के ‘खिलाफ’ लिखने का आरोप लगाया गया. 8 जून को सुलेमान ने आत्मसमर्पण कर दिया और तब से हिरासत में है.
अपनी ज़मानत याचिका में सुलेमान ने दलील दी कि वह निर्दोष है और उन्हें झूठा फंसाया गया है. सुलेमान के वकील ने तर्क दिया कि ‘पाकिस्तान ज़िंदाबाद’ लिखना अपने आप में किसी भी तरह से नफ़रत भड़काने के बराबर नहीं है, और उन्होंने एक पुराने मामले का हवाला दिया जहां हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इसे बरकरार रखा था.हालांकि, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि जब यह पोस्ट शेयर की गई थी, तब भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण थे और ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ लिखना ‘राष्ट्र-विरोधी’ है.
19 अगस्त को मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश राकेश कैंथला ने कहा कि सुलेमान के खिलाफ शिकायत से यह साबित नहीं होता कि ‘भारत में कानून द्वारा स्थापित सरकार के प्रति नफ़रत या असंतोष फैलाया गया था.’ न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा, ‘मातृभूमि की निंदा किए बिना किसी देश की प्रशंसा करना राजद्रोह का अपराध नहीं है, क्योंकि यह सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों को नहीं भड़काता है या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित नहीं करता है.’न्यायाधीश ने फल विक्रेता को जमानत देते हुए कहा कि सुलेमान पर जिस अपराध का आरोप लगाया गया था, उससे उन्हें जोड़ने के लिए ‘अपर्याप्त सामग्री’ है
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