ओबरा में अनधिकृत स्कूलों पर शिकंजा ,कई विद्यालयों को नोटिस जारी , आर.टी.ई नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई की चेतावनी
खण्ड शिक्षा अधिकारी लोकेश मिश्रा ने जारी किया नोटिस, दिये संबंधितों को कड़े निर्देश
बगैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों पर चला शिक्षा विभाग का हंटर, संचालको में हड़कंप
अजित सिंह/ राजेश तिवारी ( ब्यूरो रिपोर्ट)
शिक्षा विभाग द्वारा ओबरा क्षेत्र में संचालित कई निजी विद्यालयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षण के दौरान कई स्कूल बिना मान्यता के संचालित पाए गए, जबकि कुछ नियमों का उल्लंघन करते हुए चल रहे थे। खण्ड शिक्षा अधिकारी लोकेश कुमार मिश्रा ने ऐसे सभी विद्यालयों को नोटिस जारी करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं और आरटीई (शिक्षा का अधिकार) अधिनियम के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

शिक्षा विभाग की टीम ने ओबरा में कई स्कूलों का निरीक्षण किया और निम्नलिखित चौंकाने वाली बातें सामने आईं।एस के एम पब्लिक स्कूल प्रीतनगर, ओबरा यह विद्यालय नर्सरी से कक्षा 5 तक संचालित है और इसमें कुल 100 छात्र नामांकित हैं। ब्लॉसम एकेडमी, आर्य समाज रोड, ओबरा नर्सरी से कक्षा 3 तक चलने वाले इस स्कूल में 160 छात्र नामांकित हैं। किड्स किंगडम स्कूल वीआईपी रोड, ओबरा प्ले ग्रुप से कक्षा 5 तक संचालित इस स्कूल में 95 छात्र हैं। इन स्कूलों के संबंध में अभी तक स्पष्ट जानकारी नहीं है कि क्या ये सभी आवश्यक मानकों का पालन कर रहे हैं या नहीं।
अनियमितताओं वाले स्कूल और उन पर कार्रवाई
Read More ग्राम पंचायत सचिव व ग्राम विकास अधिकारी ने ऑनलाइन हाजिरी को लेकर किया जोरदार धरना प्रदर्शनजे एस कॉन्वेंट स्कूल बिल्ली मोड़, ओबरा यह स्कूल नियमों का उल्लंघन करते हुए पाया गया क्योंकि इसकी मान्यता किसी अन्य स्थान के लिए प्राप्त है, लेकिन यह बिल्ली मोड़ पर संचालित किया जा रहा है। यहां नर्सरी से कक्षा 8 तक की कक्षाएं चल रही हैं और कुल 76 छात्र नामांकित हैं। ए वी एम डी, गजराज नगर, ओबरा यह विद्यालय एक टीन शेड में संचालित है, जो सुरक्षा मानकों का उल्लंघन है। यहां नर्सरी से कक्षा 5 तक की कक्षाएं चलती हैं और कुल 31 छात्र नामांकित हैं।

सबसे गंभीर बात यह है कि यहां अप्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य कराया जा रहा था। स्कूल में भौतिक सुविधाओं का भी घोर अभाव पाया गया। विभाग ने चेतावनी दी है कि भौतिक मानकों के अभाव में किसी भी समय कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के भविष्य को देखते हुए प्रबंधक/प्रधानाचार्य को निर्देश दिए गए हैं कि वे इन बच्चों का प्रवेश नजदीकी मान्यता प्राप्त या परिषदीय विद्यालयों में कराएं।
सक्रेड हार्ट स्कूल ओबरा पर आरटीई उल्लंघन का आरोप
निरीक्षण के दौरान सक्रेड हार्ट स्कूल ओबरा में भी बड़ी अनियमितता पाई गई। विभाग द्वारा सत्र 2023-24 में इस विद्यालय को मान्यता प्रदान की गई थी, लेकिन यह पाया गया कि निः शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 (RTE Act 2009) के तहत 25% अलाभित एवं दुर्बल आय वर्ग के छात्रों का प्रवेश नहीं किया गया है। विद्यालय को तत्काल विभाग के आरटीई पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करने और अलाभित एवं दुर्बल आय वर्ग के 25% छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने के निर्देश प्रबंधक/प्रधानाचार्य को दिए गए हैं।
कड़ी चेतावनी और कानूनी कार्रवाई का नोटिस
शिक्षा विभाग ने सभी अमान्य और बिना मान्यता प्राप्त विद्यालयों के प्रबंधकों/प्रधानाचार्यों को सख्त नोटिस जारी किया है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में ऐसे विद्यालय फिर से संचालित पाए जाते हैं, तो उनके खिलाफ आरटीई एक्ट 2009 की धारा 18(1) के उल्लंघन में कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।यह कार्रवाई ओबरा क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। अभिभावकों को भी सलाह दी गई है कि वे अपने बच्चों का प्रवेश कराने से पहले विद्यालयों की मान्यता और सुविधाओं की जांच अवश्य कर लें।

Comment List