बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम बना आम जनता का भरोसा, सुपौल के राम प्रसाद मेहता को मिला न्याय

शिकायतकर्ता और संबंधित अधिकारी को आमने-सामने बैठाकर समाधान सुनिश्चित किया जाता है

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम बना आम जनता का भरोसा, सुपौल के राम प्रसाद मेहता को मिला न्याय

सुपौल (बीरपुर-बिहार)।

शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लागू बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 आम जनता के लिए उम्मीद की किरण बन गया है। इसी कड़ी में सुपौल जिले के बीरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलभद्रपुर वार्ड संख्या 03 निवासी राम प्रसाद मेहता को वर्षों से लंबित समस्या का समाधान मिला।

राम प्रसाद मेहता अपने दिवंगत पुत्र के बाद पारिवारिक सूची प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए महीनों से अंचल कार्यालय, बसंतपुर का चक्कर काट रहे थे। लेकिन जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उन्होंने 18 जून 2025 को अधिनियम के तहत अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, वीरपुर के समक्ष परिवाद संख्या 506410218062505425 के तहत शिकायत दर्ज कराई।

शिकायत मिलते ही विभाग ने तत्परता दिखाते हुए अंचलाधिकारी, बसंतपुर को पत्र जारी किया। इसके बाद 2 जुलाई 2025 को पारिवारिक सूची प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया गया। इसकी सूचना पत्रांक 1010, दिनांक 14 जुलाई 2025 को आधिकारिक रूप से दी गई।

राम प्रसाद मेहता ने बताया कि जो कार्य महीनों से रुका था, वह कुछ ही दिनों में बिना किसी जटिलता के निपट गया। उन्होंने इस अधिनियम को आम नागरिकों के लिए एक मजबूत औजार बताते हुए सरकार की पहल की सराहना की।

उल्लेखनीय है कि अधिनियम लागू होने के बाद अब तक 17 लाख से अधिक मामलों का समयबद्ध समाधान किया जा चुका है। शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को भी आसान बनाया गया है — इसके लिए न तो कार्यालय जाने की जरूरत है, और न ही लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। शिकायत ऑनलाइन पोर्टल (https://lokshikayat.bihar.gov.in/), जन समाधान ऐप या टोल फ्री नंबर 18003456284 के माध्यम से की जा सकती है।

इस अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता और संबंधित अधिकारी को आमने-सामने बैठाकर समाधान सुनिश्चित किया जाता है, जिससे जनता का विश्वास लगातार बढ़ रहा है।

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