ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत पाक्सो एक्ट के आरोपियों को मिली सजा
......गैंगरेप के मामले में आरोपी को बीस–बीस हजार के अर्थदंड के साथ छह माह की अतिरिक्त सजा ।
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मोहनलालगंज। लखनऊ ,
निगोहां की पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते एक गैंगरेप के आरोपी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय ने कठोर सजा सुनाई है।प्रकरण के अनुसार निगोहां थाना क्षेत्र के ग्राम भैंरमपुर मज़रा मीरखनगर गांव के रहने वाले गैंग रेप के आरोपी शिवबरन उर्फ नान्हू पुत्र अर्जुन सिंह के खिलाफ निगोहां थाने में पाक्सो एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे में दोषी पाया गया। अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो कोर्ट की अदालत ने बीते उन्नीस जून को सुनवाई पूरी करते हुए आरोपी को बीस बीस हजार रुपये के अर्थदंड सहित बीस बीस वर्ष की कठोर कैद की सजा सुनाई।
अर्थदंड न अदा करने की स्थिति में आरोपी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने यह सजा सभी सजाएं साथ-साथ चलने की व्यवस्था के तहत दी है।इस मुकदमे में प्रभावशाली पैरवी निगोहां थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार तिवारी के नेतृत्व में की गई थी। पीड़िता के बयान एवं चिकित्सीय परीक्षण सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन कार्यालय ने प्रभावी ढंग से पक्ष रखा, जिससे न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा दी।
यह कार्रवाई ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। इससे क्षेत्र में न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास और पुलिस की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता को बल मिला है।
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