सोनभद्र कुख्यात अपराधी जयमंगल 6 माह के लिए जिला बदर

ओबरा पुलिस ने किया त्वरित कार्रवाई , थमाया आदेश की प्रति

सोनभद्र कुख्यात अपराधी जयमंगल 6 माह के लिए जिला बदर

ओबरा थाना क्षेत्र का मामला

आर. एन सिंह ( संवाददाता) 

ओबरा/ सोनभद्र -

पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत गुरुवार को ओबरा थाना क्षेत्र में एक बड़ी कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी सोनभद्र के आदेश पर कुख्यात अपराधी जयमंगल पुत्र स्व. जगदेव उम्र लगभग 27 वर्ष, निवासी सेक्टर 8, वार्ड नं.-17, ओबरा कॉलोनी, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र को उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3(1) के तहत 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया गया है।

अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार और क्षेत्राधिकारी हर्ष पाण्डेय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना ओबरा राजेश कुमार सिंह ने पर्याप्त पुलिस बल के साथ जयमंगल के घर जाकर जिलाधिकारी सोनभद्र द्वारा जारी जिला बदर आदेश की एक प्रति उसे पढ़कर सुनाई और प्राप्त कराई।जयमंगल को सख्त हिदायत दी गई है कि वह एक सप्ताह के भीतर सोनभद्र जनपद की सीमाओं से बाहर जाकर निवास करे साथ ही उसे इस अवधि के दौरान अपने नए निवास स्थान की सूचना संबंधित थाने और ओबरा थाने को भी देनी होगी।

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जयमंगल का एक लंबा आपराधिक इतिहास है, जिसमें कई गंभीर मामले दर्ज हैं। मु0अ0सं0-111/2023, धारा 147, 149, 307, 504, 506 भारतीय दंड संहिता (भादवि) और 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क अनुसूचित जाति/जनजाति अधिनियम (एससी/एसटी एक्ट) -थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र। मु0अ0सं0-164/2021, धारा 323, 504, 506 भादवि - थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र।

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मु0अ0सं0-89/21, धारा 323, 504, 506 भादवि - थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र।आदेश का अनुपालन कराने वाली पुलिस टीम इस महत्वपूर्ण आदेश का अनुपालन कराने वाली पुलिस टीम में निम्नलिखित अधिकारी और कर्मचारी शामिल थे जिसमें प्रभारी निरीक्षक ओबरा राजेश कुमार सिंह, थाना ओबरा, सोनभद्र, कांस्टेबल अनुराग तिवारी, थाना ओबरा, जनपद सोनभद्र पुलिस का यह कदम जनपद में अपराध नियंत्रण और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

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