मोदी सरकार संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए यूएपीए का इस्तेमाल कर रही है- कांग्रेस

मोदी सरकार संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए यूएपीए का इस्तेमाल कर रही है- कांग्रेस

पार्टी ने कहा कि दोषसिद्धि दर 3% से कम होने के कारण कानून न्याय का नहीं बल्कि दमन का साधन बन गया है; छात्रों, कार्यकर्ताओं, पत्रकारों की गिरफ्तारी का हवाला दियाअदालतों से लेकर जेल तक, कांग्रेस ने यूएपीए के तहत दमन के पैटर्न को उजागर किया, तथा भाजपा पर असहमति को आपराधिक कृत्य में बदलने का आरोप लगाया।
 
कांग्रेस ने बुधवार को मोदी सरकार पर असहमति को दबाने का आरोप लगाया और कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरे में डालने के लिए यूएपीए जैसे कानूनों का "खतरनाक दुरुपयोग" संविधान पर भाजपा के व्यापक हमले का हिस्सा है।विपक्षी दल ने सरकार पर निशाना साधा और आनंद तेलतुम्बडे, नौदीप कौर, उमर खालिद, शरजील इमाम, प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती सहित कई मामलों का हवाला दिया।
 
कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "मोदी सरकार के तहत, असहमति को दबाने और न्याय में देरी के लिए कानून का इस्तेमाल बढ़ रहा है। 2014 से 2022 के बीच, 8,719 यूएपीए मामलों में केवल 2.55% सजा दर हासिल हुई, जिससे आलोचकों, छात्रों, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए इसके दुरुपयोग का खुलासा हुआ।"
 
उन्होंने कहा, "मुकदमे से पहले ही दोष मान लेना, सोशल मीडिया और मीडिया द्वारा संचालित मुकदमे, तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं को खारिज करने की हालिया प्रवृत्ति ने न्याय के इस संकट को और गहरा कर दिया है।"
खेड़ा ने कहा कि भीमा कोरेगांव मामले में आनंद तेलतुम्बड़े, नौदीप कौर और महेश राउत को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने बताया कि तेलतुम्बड़े को तीन साल जेल में रहने के बाद रिहा कर दिया गया और कौर को उसी साल जमानत दे दी गई, जिस साल उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन हिरासत में रहते हुए उसके साथ कथित तौर पर मारपीट की गई और उसका यौन उत्पीड़न किया गया।
 
उन्होंने कहा कि महेश राउत 2018 से जेल में है।उन्होंने कहा, "छात्र कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और सफूरा जरगर को सीएए विरोधी प्रदर्शनों में कथित संलिप्तता के लिए यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। उमर खालिद और शरजील इमाम 2020 से जेल में हैं।"खेड़ा ने आरोप लगाया कि पत्रकार फहद शाह और इरफान मेहराज को उनकी रिपोर्टिंग के लिए यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया।
 
उन्होंने कहा, "प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को 2023 में न्यूज़क्लिक से संबंधित विदेशी फंडिंग मामले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था। फहद शाह को 600 दिनों के बाद रिहा कर दिया गया। बाकी लोग अभी भी जेलों में सड़ रहे हैं।"खेड़ा ने कहा कि ये तो कहीं अधिक गहरी जड़ें जमा चुकी सड़ांध के टुकड़े मात्र हैं।
 
कांग्रेस नेता ने कहा, "वास्तव में, इनमें से अधिकांश मामले इस सरकार को चुनौती देने वालों के खिलाफ प्रतिशोध के हैं। अदालतें बार-बार इस दुर्व्यवहार को उजागर करती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, 'विरोध आतंकवाद नहीं हो सकता', देवांगना कलिता, नताशा नरवाल और आसिफ तन्हा को रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार जुबैर और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को रिहा कर दिया, गिरफ्तारी की आलोचना करते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबाने का प्रयास बताया।"
 
खेड़ा ने कहा, "भारत के लोकतंत्र की रक्षा शांतिपूर्ण असहमति और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की रक्षा से शुरू होती है। लेकिन यूएपीए जैसे कानूनों का खतरनाक दुरुपयोग इन स्वतंत्रताओं को खतरे में डालता है और यह भाजपा के भारतीय संविधान पर व्यापक हमले का एक हिस्सा है।"उन्होंने तिहाड़ जेल में बिताए समय के दौरान खालिद द्वारा लिखा गया एक लेख भी साझा किया।

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