जमुनीपुर हत्याकांड का पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा, आरोपी अखिलेश वर्मा गिरफ्तार
स्वाट, एसओजी व सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई, पेपर कटर से गला रेत कर की गई थी हत्या
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अम्बेडकरनगर,
जिले की कोतवाली अकबरपुर पुलिस ने स्वाट, एसओजी और सर्विलांस टीम के साथ मिलकर जमुनीपुर में हुई सभाजीत वर्मा उर्फ विपुल हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी अखिलेश वर्मा पुत्र बेचू निवासी जमुनीपुर हरिपुर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उसे कैथोलिया प्राइमरी स्कूल के पीछे स्थित एक बाग से दोपहर करीब 1:20 बजे पकड़ा।
पुलिस अधीक्षक श्री केशव कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत गठित संयुक्त टीम ने वैज्ञानिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के आधार पर यह बड़ी सफलता हासिल की। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि 25 मई की रात करीब 9:30 बजे उसने नशे की हालत में विवाद के बाद पेपर कटर से गला रेत कर विपुल की हत्या कर दी थी।
हत्या के पीछे शराब पीने को लेकर हुआ विवाद
पुलिस के अनुसार, मृतक सभाजीत और आरोपी अखिलेश अक्सर एक साथ बैठकर शराब पीते थे। वारदात वाली रात भी दोनों ने साथ शराब पी थी। पूछताछ में पता चला कि मृतक अक्सर शराब के खर्च को लेकर दबाव बनाता था। इसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हुई और गाली-गलौज के बाद गुस्से में आकर अखिलेश ने उसकी हत्या कर दी।
पुख्ता सबूतों से हुआ खुलासा
हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को मिले ये अहम सुराग:
सीडीआर व लोकेशन डाटा: घटना से ठीक पहले तक मृतक और आरोपी की एक ही जगह पर मौजूदगी और लगातार बातचीत होना।
शराब की बोतल का ढक्कन: घटनास्थल से मिला ढक्कन शराब की उसी बोतल से मेल खाता है जो आरोपी ने खरीदी थी। सीसीटीवी फुटेज और भुगतान का डिजिटल रिकॉर्ड भी मौजूद।
आलाकत्ल बरामद: आरोपी की निशानदेही पर पेपर कटर बरामद, जिससे हत्या की गई थी।
रक्त रंजित कपड़े: आरोपी के कपड़ों पर मृतक का खून मिला, जो केमिकल जांच में प्रमाणित हुआ।
पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता
गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक श्रीनिवास पांडेय, स्वाट टीम प्रभारी अभिषेक त्रिपाठी, एसओजी प्रभारी विनोद यादव, सर्विलांस प्रभारी प्रभाकांत तिवारी, चौकी प्रभारी विकास गौतम सहित कांस्टेबल अमित तिवारी, विभांशु विक्रम सिंह, पंकज यादव व नरेन्द्र कुमार शामिल रहे।
अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। कोतवाली अकबरपुर में उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा (मु0अ0सं0 387/25 धारा 103(1) बीएनएस) दर्ज है। पुलिस अधीक्षक ने टीम को सराहनीय कार्य के लिए बधाई दी है।
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