अंजुमन इस्लामिया कमेटी में फर्जी शपथ पत्र एवं कागजातों के हेर फेर के आरोप में इक्कीस लोगों पर प्राथमिकी दर्ज
अंजुमन इस्लामिया कमेटी के फर्जी शपथ पत्र के साथ कई व्यक्तियों को मृतक दिखाकर किया फर्जी कार्रवाई
मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी ने दिया प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
राजेश तिवारी (क्राइम ब्यूरो)
डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सोनभद्र के अध्यक्ष जगजीवन सिंह एडवोकेट के मार्फत अपने वादकारी मुश्ताक अहमद पुत्र स्वर्गीय इसहाक अहमद निवासी हमीद नगर रावर्टसगंज सोनभद्र अध्यक्ष अंजुमन इस्लामिया कमेटी रावर्टसगंज सोनभद्र ने फरीद अहमद पुत्र स्वर्गीय हाफिज अहमद निवासी हमीद नगर रावर्टसगंज सोनभद्र सहित कुल 21 लोगों के खिलाफ अंतर्गत धारा 173(3) बी एन एस एस थाना - रावर्टसगंज सोनभद्र के खिलाफ प्राथमिकी की दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया !
विपक्षीगण फरीद अहमद व 21 अन्य की तरफ से अंजुमन इस्लामिया कमेटी के फर्जी सेक्रेटरी रियाजुद्दीन ने बतौर सेक्रेटरी फर्जी निर्वाचन से संबंधित फर्जी बैठक की कार्रवाई की रजिस्टर की नकल शपथ पत्र के साथ सोसाइटी चिट और फंड कार्यालय में दाखिल किया है तथा कई व्यक्तियों को मृतक दिखाकर फर्जी कार्रवाई की गई।
इस पर विवेचना हेतु दिनांक 4 अप्रैल 25 को मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी सोनभद्र के आदेश पर भारतीय दंड संहिता की धारा- 419, 420, 467, 469 व 471 में प्राथमिक की दर्ज दिनाक 2 मई 2025 को थाना रावर्टसगंज सोनभद्र में हो गई । जिस पर विवेचना जारी है तथा उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उपरोक्त मुकदमा अंजुमन इस्लामिया कमेटी के सदर के विरुद्ध फर्जी एवं मनगढ़ंत है ।

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