लिटिल फ्लावर स्कूल में बिना मान्यता कक्ष संचालन की सुनवाई कल होगी- हाईकोर्ट
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बस्ती। बस्ती जिले में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बिना मान्यता 1-8 तक कक्ष संचालन बंद करने के नोटिस से राहत की उम्मीद लगाए बैठा है स्कूल प्रशासन ने अपने बचाव में स्कूल सुप्रिमकोर्ट के अधिवक्ता जोश इब्राहिम को नामित किया है आरटीई एक्ट 2009 के क्रम में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश का उल्लंघन कर कक्ष संचालन का विरोध शासकीय अधिवक्ता व समाजसेवी चन्द्रमणि पाण्डेय सुदामा के अधिवक्ता कन्हैया लाल तिवारी करेंगे ।
बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती के 7 फरवरी 2025 के नोटिस के क्रम में स्कूल के स्पष्टीकरण पत्र से पता चला कि उसके पास 1-8 तक के क्लास संचालन हेतु मान्यता कभी था ही नहीं*यही नहीं 18 नवम्बर 2024 के बाद उसने मान्यता हेतु आवेदन तो किया किन्तु उनका प्राथमिक शिक्षा हेतु आवेदन निरस्त कर दिया गया है व जूनियर की मान्यता पर विचार ही नहीं किया गया है आवेदन निरस्त होने के बाद भी शिक्षा विभाग के पूर्व अधिकारियों की मिलीभगत से आरटीई एक्ट का उलंघन कर छात्र हितों से खिलवाड़ करता रहा तहसील परिसर से सटा ये स्कूल।
श्री पाण्डेय ने कहा कि अब नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले लिटिल फ्लावर स्कूल व संरक्षण दे रहे अधिकारियों का कोई हथकंडा सफल नहीं होने दिया जाएगा वो खुद हाईकोर्ट इनके विरुद्ध कल अपने अधिवक्ता के जरिए वकालतनामा प्रस्तुत कर रहे हैं समाजसेवी ने अब तक लिटिल फ्लावर स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर चुके या कर रहे छात्र छात्राओं व उनके अभिभावकों से अपील किया है कि छात्र हित में आप सब एकजुट हों आर पार की कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे प्रति वर्ष हजारों रुपए प्रवेश शुल्क के नाम पर लेने वाला ये स्कूल अब तक क्षेत्र के नौनिहालों को प्राथमिक व जूनियर शिक्षा बिना मान्यता ही देता रहा।
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