लखनऊ हाईकोर्ट ने कांग्रेस सांसद की जमानत याचिका की खारिज, कोर्ट ने कहा सरेंडर करें
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सीतापुर - दुष्कर्म मामले में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने कहा, सांसद दो सप्ताह में निचली अदालत में सरेंडर करें और कोर्ट जमानत पर तत्काल सुनवाई करे। यह याचिका कोर्ट नंबर 11 में न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की पीठ में सुनी गई मामले में राकेश राठौर के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि वादी ने यह मुकदमा 4 साल के बाद दर्ज कराया है और उनके मुवक्किल को झूठे मामले में फंसाया गया है।
वहीं, वादी पक्ष के वकील ने कहा कि राकेश राठौर एक दबंग नेता हैं जिनके डर से वादी ने मुकदमा देर से दर्ज कराया कोर्ट ने राकेश राठौर को दो सप्ताह के भीतर निचली अदालत में समर्पण करने का निर्देश दिया साथ ही, कोर्ट ने यह भी कहा कि उनकी जमानत याचिका का निस्तारण बिना किसी देरी के किया जाए। इससे पहले सीतापुर की कोर्ट ने भी राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी राकेश राठौर पर सीतापुर की नगर कोतवाली में दुष्कर्म का मामला दर्ज है पीड़िता ने राकेश राठौर पर शादी का झांसा देकर और राजनीतिक करियर में मदद का लालच देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील अतुल वर्मा ने पक्ष रखा, जबकि राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता विनोद कुमार शाही और पीड़िता की ओर से भारत सरकार की वरिष्ठ वकील डॉ. पूजा सिंह ने पैरवी की कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर रेप का केस दर्ज हुआ है। एक महिला नेता का आरोप है कि सांसद ने उससे शादी का वादा किया 4 साल तक शारीरिक शोषण करता रहा शहर कोतवाली पुलिस ने महिला की शिकायत पर सांसद के खिलाफ रेप और जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज किया है तैलिक महासभा से जुड़ी पीड़िता के मुताबिक, सांसद राकेश राठौर ने उसे राजनीति में करियर बनाने का भी वादा किया।
महिला की ओर से 15 जनवरी को पुलिस को शिकायत पत्र दिया गया था महिला और सांसद की बातचीत का ऑडियो भी सामने आया है मामला 18 जनवरी का है जब एक महिला ने सांसद राठौर पर शादी का झांसा देकर और राजनीतिक करियर बनाने का वादा कर शारीरिक शोषण करने का गंभीर आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मामले में नया मोड़ तब आया जब मंगलवार को सांसद की पत्नी मीडिया के सामने आईं और अपने पति को निर्दोष बताते हुए।
न्यायपालिका पर विश्वास जताया पुलिस ने मामले की जांच में तेजी दिखाते हुए बीते मंगलवार शाम को सांसद के आवास पर शोकॉज नोटिस जारी किया है। नोटिस के अनुसार, सांसद को अगले 48 घंटों के भीतर कोतवाली में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज कराना होगा कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अनूप शुक्ला ने स्पष्ट किया है कि यदि पहले नोटिस के बाद सांसद बयान दर्ज कराने नहीं आते हैं तो दूसरे नोटिस के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी!!
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